NPS Scheme Calculator: रिटायरमेंट के लिए पैसे की प्लानिंग करने के लिए जरूरी है कि बेहतर इनवेस्टमेंट टूल्स को चुना जाए. ऐसे में निवेशकों की पहली पसंद सरकारी स्कीम पहली पंसद होती है. खासकर प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी जब रिटायरमेंट करते हैं तब पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) तवज्जो देते हैं.

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ऐसे में NPS में निवेश जितना जल्‍दी शुरू किया जाए, रिटायरमेंट के बाद उसका उतना ही फायदा मिलेगा. हालांकि, नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर न्‍यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं होती है. क्योंकि यह निवेशक की एन्‍युटी रकम और उस पर मिलने वाले अनुमानित रिटर्न पर निर्भर करेगा.

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NPS में कितनी मिलेगी पेंशन?

NPS में मंथली निवेश: ₹10,000
32 साल में कुल योगदान: ₹42 लाख
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%
मैच्योरिटी पर कुल रकम: ₹3.75 करोड़
एन्युटी परचेज: 40% (₹1.5 करोड़)
अनुमानित एन्युटी रेट: 6%
60 की उम्र पर पेंशन: ₹74,958 महीना

NPS की जरूरी बातें जानिए

NPS में निवेशक को कम से कम 40 फीसदी एन्‍युटी रखना जरूरी है. बता दें कि एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है. ऐसे में मंथली 10000 रुपए जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद करीब 2.25 करोड़ रुपए एकमुश्‍त मिलेंगे. जबकि 1.5 करोड़ रुपए एन्‍युटी में चले जाएंगे. इसी एन्‍युटी की रकम से मंथली करीब 75 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी. जानकारी के लिए जान लें कि एन्‍युटी की रकम को जितना बढ़ाकर रखेंगे पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी.

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NPS में जमा निवेशकों की रकम को निवेश करने की जिम्मेदारी PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है, जोकि निवेशकों के निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन-गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इनवेस्ट करते हैं.

एन्युटी क्या होता है?

एन्युटी, निवेशक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके मुताबिक, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40% रकम का एन्युटी खरीदना अनिवार्य होता है. एन्युटी के जरिए निवेशित रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में निवेशकों को मिलती है. NPS में जमा अन्य रकम को एकमुश्त निकाला जा सकता है.