नई दिल्ली, अगस्त 17। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) सरकारी पेंशन योजनाओं में से एक है। एनपीएस में किए गए निवेश पर सेफ्टी और तगड़ा रिटर्न मिलता है। यह एक ऐसा निवेश ऑप्शन है, जिसमें आप हर महीने 1500 रु या डेली 50 रु जमा करके रिटायरमेंट के समय एक साथ 34 लाख रु पा सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एनपीएस एक मार्केट-लिंक्ड ओरिएंटेड निवेश है, जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट में निवेश करते हैं। यहां मार्केट का मतलब है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें शेयर बाजार, डेब्ट निवेश इंस्ट्रूमेंट्स आदि शामिल हैं। आगे जानिए कि कैसे आप डेली 50 रु बचा कर 34 लाख रु का फंड तैयार कर सकते हैं।
जिन निवेशकों ने हाल फिलहाल में ही कमाई करना शुरू किया है वे एनपीएस में प्रति दिन केवल 50 रुपये का निवेश करके 34 लाख रुपये की मोटी रकम के साथ रिटायर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 25 वर्ष के हैं और प्रति माह 1500 रुपये का निवेश करते हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट के समय 34 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट पर 34 लाख रु पाने के लिए आपको एनपीएस में करीब 35 साल तक लगातार निवेश करना होगा।
मान लीजिए कोई 25 साल की आयु में एनपीएस में निवेश शुरू करता है। उसका एनपीएस में मासिक निवेश 1500 रुपये है और वे 35 साल तक लगातार निवेश करता है। कुल पैसा जो वो निवेशक 35 सालों में निवेश करेंगे वो होगा 6.30 लाख रु। आपको निवेश पर मिलने वाला कुल ब्याज होगा 27.9 लाख रुपये। रिटायरमेंट पर कुल पैसा मिलेगा 34.19 लाख रुपये और कुल टैक्स बचत 1.89 लाख रुपये की होगी।
रिटायरमेंट के समय या जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आप एनपीएस में से अपने कुल फंड का 60% तक निकाल सकेंगे। इसका मतलब है कि आप रिटायरमेंट के समय 20.51 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। बाकी पैसा एक एन्युटी निवेश योजना में लगाया जाता है जो आपको मासिक पेंशन प्रदान करता है। आगे जानिए आपको मासिक कितनी पेंशन मिलेगी।
ऊपर बताए गए मामले में यदि सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर 8% के आसपास रहती है, तो आपको प्रति माह लगभग 9000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। आप यह सारा पैसा एक बार में नहीं निकाल सकते। एनपीएस अपने ग्राहकों को इसका 60% पैसा निकालने की अनुमति देता है। शेष 40 फीसदी एन्युटी में डाल दिया जाएगा। तो आप 20.51 लाख रुपये एकमुश्त निकाल पाएंगे और मान लीजिए कि अगर ब्याज 8% है, तो पेंशन 9 हजार रुपये हर महीने होगी।
एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट भी दी जाती है। कोई भी एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की छूट ले सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर साल में 2 लाख रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है।
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