Ladki Bahin Yojana : केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, अपने-अपने स्तर पर तमाम तरह के कल्याणकारी यानी वेल्फेयर स्कीम चलाती हैं। खासकर महिलाओं के लिए देशभर में तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही हैं।

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अब इस कड़ी में महाराष्ट्र में भी राज्य की महिलाओं और लड़कियों के लिए 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' (Majhi Ladki Bahin Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक लाखों महिलाओं को आर्थिक फायदा दिया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार लडकी बहिन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

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राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि अगस्त महीने की किस्त यानी 14वीं किस्त गुरुवार (11 सितंबर 2025) से भेजना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि पात्र महिलाओं को अब तक 13 किस्तों में फायदा मिल चुका है।

अदिति तटकरे ने कहा, "महाराष्ट्र की माताओं-बहनों के अटूट विश्वास से संचालित यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जल्द ही, इस योजना की सभी पात्र लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सम्मान निधि जारी की जाएगी।"

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किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ

अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का फायदा किन महिलाओं को मिलेगा। यदि सरकार द्वारा जारी निर्देशों की बात करें तो इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं या लड़कियों को दिया जाएगा जो 21 साल से 65 साल तक की उम्र की हों और महाराष्ट्र की रहने वाली हों। इसके अलावा जिन महिला के परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा न उठा रही हों।

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इस योजना का लाभ सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं उठा सकती हैं। योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं का किसी भी बैंक में अकाउंट होना बेहद जरूरी है। साथ में इस योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

यदि आप इस यजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आपके पास इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का सत्यापन सार्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

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किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?

सरकार की मानें तो जिन महिला के परिवार की सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये से अधिक हो, अगर परिवार में कोई इनकम टैक्स फाइल करता हो, अगर परिवार में कोई सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ट्रैक्टर छोड़कर जिन महिला के परिवार में चार पहिया वाहन है वे लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।