नई दिल्ली। मोदी सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लेते हुए निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी पैसे मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद यह कर्मचारी तुरंत 36,000 रुपये तक का फायदा ले सकेंगे। सरकार ने यह राहत एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का विस्तार करते हुए दी है। इस बात की जानकारी सीबीडीटी ने दी है। सीबीडीटी के अनुसार एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मान्य होगा। यह छूट उसी तरह मिलेगी जैसे केन्द्र सरकारी के कर्मचारियों को दी गई है।
केन्द्र सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बिना यात्रा किए और इस मद में मिलने वाले पैसे से सामना खरीदने की छूट दी है। अभी तक यह पैसा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ही मिलने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन अब राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भी देने का फैसला लिया गया है। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत अधिकतम 36 हजार रुपये लेने पर आयकर में छूट दी मिलेगी। हालांकि इस पैसे के खर्च को लेकर कुछ शर्ते हैं, जिनका जानना जरूरी है।
सीबीडीटी ने बताया है कि कर्मचारियों को आयकर में यह छूट तभी मिलेगी, जब वह 2018-21 के एलटीसी के बदले एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को चुनेंगे। इसके अलावा कर्मचारी को मान्य एलटीसी फेयर का कम से कम 3 गुना पैसा ऐसे सामान को खरीदने पर खर्च करना होगा, जिन पर न्यूनतम 12 फीसदी जीएसटी लगता हो। वहीं कर्मचारियों को सामान खरीदने का यह भुगतान डिजिटल रूप से करना होगा। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच जारी रहेगी।
अगर किसी का मान्य एलटीसी फेयर कुल मिलाकर 60,000 रुपये है तो उसे 60,000 का तीन गुना यानी 1,80,000 रुपये खर्च करने होंगे। यह पैसा कर्मचारी को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह पैसा कर्मचारी एक से ज्यादा बार में खर्च कर सामान खरीद सकता है। जो कर्मचारी इतने पैसे खर्च करेंगे, उन्हें ही पूरा एलटीसी फेयर मिलेगा और उस पर आयकर का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, अगर वह कर्मचारी सिर्फ 1,35,000 रुपये ही खर्च करता है तो वह 75 फीसदी एलटीसी का लाभ मिलेगा और कर्मचारी उसी पर आयकर का फायदा उठा सकेगा।
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