LPG Cylinder Price After GST Rates Change: जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स के दरों में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बदलाव किया गया, जो 22 सितंबर से लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब देश में मुख्य तौर पर दो दरों में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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ऐसे में बेसब्री से नए जीएसटी दरों के लागू होने का इंतजार कर रहे आम लोगों में कई चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे ज्यादा इंतजार रसोई गैस यानी एलपीजी गैस के दाम को लेकर है। लिहाजा यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि नए जीएसटी दर लागू होने पर रसोई गैस के दाम में कितना फर्क पड़ेगा।

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सवाल यह भी है कि क्या एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं? यदि आपको भी इसका इंतजार है और आप जानना चाहते हैं तो चलिए बिना देर किए फटाफट इसे समझ लेते हैं कि LPG Cylinder Price पर क्या असर होगा...

घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर जीएसटी

सबसे पहली बात कि घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर अलग-अलग होते हैं, ऐसे में इसका सीधा मतलब है कि दोनों पर अलग-अलग जीएसटी दर लागू होगा। नए दर लागू होने से पहले घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% GST जबकि इसके विपरीत, कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर 18% GST लगता था। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का उपयोग व्यापारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है जबिक घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल आम लोगों द्वारा खाना पकाने में इस्तेमाल होता है।

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घरेलू एलपीजी सस्ता होगा या महंगा?

बता दें कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में घरेलू LPG Cylinder पर लगने वाले जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम सिलेंडर) जिसका उपयोग घरों में किया जाता है, इस पर पहले की तरह 5% जीएसटी (2.5% सीजीएसटी + 2.5% एसजीएसटी) ही लगेगा। ऐसे में घरेलू सिलंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा, जब तक सरकार या कंपनियां दाम न घटाए या बढ़ाए। जीएसटी को लेकर एलपीजी सिलेंडर महंगा या सस्ता नहीं होगा।

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एलपीजी के लिए जीएसटी दरें भारत के सभी राज्यों में एक समान हैं। ऐसे में उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमत अप्रैल 2025 से 853 रुपये पर बरकरार है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम के रेट हर महीने की 1 तारीख को तय किए जाते हैं। ऐसे में चूंकि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसके दाम में भी जीएसटी के चलते घटने या बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। यानी 22 सितंबर से कार्मिशियल सिलेंडर पर भी पहले की तरह 18 फीसदी ही जीएसटी लगेगा।