ITR Refund Status Check: साल 2025 खत्म हो चुका है और लेकिन देशभर के लाखों करदाता अभी भी अपने आयकर रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनमें चिंता और निराशा बढ़ती जा रही है। यदि अभी तक आपका भी ITR रिफंड नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं हैं।

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इस परेशानी के बीच, आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। विभाग ने उन सभी लोगों के लिए संभावित समय-सीमा बताई है, जिनके रिफंड अभी तक अटके हुए हैं। ऐसे में यह खबर उन करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

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कब तक आएगा ITR रिफंड?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करोड़ों लंबित रिफंड मामलों पर एक अहम जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले महीने तक अधिकांश करदाताओं के रिफंड सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया में एक बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी है: यदि आपके बैंक खाते से संबंधित जानकारी गलत है, तो आपका रिफंड अटक सकता है और उसे जारी नहीं किया जाएगा।

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इसी कारण, सभी संबंधित व्यक्तियों को तुरंत आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड की वर्तमान स्थिति और दर्ज की गई सभी व्यक्तिगत डिटेल्स को दोबारा जांचने की सलाह दी गई है। रिफंड में हो रही इस देरी का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विभाग अभी भी बड़ी संख्या में लंबित रिफंड मामलों का गहन ऑडिट कर रहा है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभाग की जांच में रिफंड संबंधी दावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय यह दावा किया था कि उन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिया था। लेकिन, विस्तृत जांच के बाद पता चला कि यह घोषित राशि कभी भी उन संबंधित राजनीतिक दलों के बैंक खातों तक पहुंची ही नहीं थी।

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रिफंड नहीं मिलने पर कब; कहां करें शिकायत?

  • प्रोसेसिंग में देरी होने पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) बेंगलुरु से संपर्क करें। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 18001030025 और 18004190025 पर संपर्क कर सकते हैं।
  • रिफंड स्क्रूटनी नोटिस या सेक्शन 245 के तहत एडजस्टमेंट की शिकायत के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (Jurisdictional AO) से संपर्क करें और ई-फाइलिंग पोर्टल पर "Know Your AO" विकल्प से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • कानूनी वजह से रिफंड रोका गया हो तो आपको AO से संपर्क करना आवश्यक है। AO से जुड़े विवरण देखने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं।
  • रिफंड न मिलने पर ई-ग्रेवांस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए "Grievance" विकल्प को चुनना होगा।