Income Tax Refund Process: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब आपको रिफंड का इंतजार है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इनकम टैक्स विभाग आपको तब तक आईटीआर रिफंड देता है ब आपने टैक्स की रासि को पहले ही जमा कर दिया हो और वह राशि टैक्स लायबिल्टी से अधिक हो। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। अगर लंबे समय से आपका रिफड नहीं आया है तो आपको रिफंड-री-इश्यू दाखिल करना चाहिए। इसके बाद भी टैक्स रिफंड की राशि नहीं मिलती है तो, आप विभाग से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

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अगर टैक्स रिफंड अटका हुआ है तो करें ये काम

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मान लीजिए आज अपने इनकम टैक्स फाइल किया है और एक-दो दिन में आपका टैक्स रिफंड आ जाए, ऐसा नहीं होता है। दरअसल, आईटीआर रिफंड आने में कुछ समय लगता है और कुछ प्रोसेस को पूरा करना होता है। इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपका आईटीआर वैरिफाइड होना जरूरी है।

कब मिलेगा आपको रिफंड?

इनकम टैक्स विभाग आपको तब टैक्स रिफंड करेगा, जब आपने टैक्स की राशि को पहले ही जमा कर दिया हो और वह राशि टैक्स लायबिल्टी से अधिक हो। इस टैक्स लायबिल्टी की कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर असेसमेंट के समय सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखकर की जाती है।

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इतना लगेगा समय

इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस को पूरा होने के करीब 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। ITR Refund बैंक अकाउंट में आ जाता है. अगर आपको 4 से 5 हफ्ते के बीच रिफंड नहीं मिला तो, आपको ऊपर बताई गई बातों के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। अक्सर जल्दीबाजी में लोग आईटीआर दाखिल करते समय गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से टैक्स रिफंड नहीं मिलता है।

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टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए इन चीजों का रखें ध्यान

टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। इसके बिना आप ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपका पैन आधार से लिंक होना जरूरी है।इसके अलावा आईटीआर फाइल करते वक्त आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, जिसका आपके पास होना आवश्यक है।

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इसके अलावा आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की वेबसाइट पर भी जाकर स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से स्टेटस चेक किया जा सकता है। अगर इसमें आपको रिफंड फेल शो होता है तब आपको दोबारा रिफंड के लिए रिक्वेस्ट देना होगा।