ITR Filing Common Mistakes: आईटीआर फाइल करते समय कई लोगों को काफी परेशानी होती है। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है।

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जल्दी ITR भरने की हड़बड़ी में आपसे अनजाने में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। इससे बाद में आपको काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है।

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चलिए आपको बताते हैं कि आईटीआर भरने की लास्ट डेट क्या है और किन गलतियों को करने से आपको बचना है।

यह है ITR भरने की लास्ट डेट

आपको बता दें कि 31 मार्च यानी वित्‍तवर्ष 2023-24 बीत गया है और नया वित्‍तवर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट के अनुसार, वित्‍तवर्ष 2023-24 का रिटर्न भरने के लिए ITR फॉर्म-1, ITR फॉर्म-2, ITR फॉर्म-3 और ITR फॉर्म-4 को 1 अप्रैल से ही उपलब्‍ध करा दिया गया है और यह रिटर्न फॉर्म 31 जुलाई 2024 तक भरा जा सकता है।

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आप इस तारीख तक ITR भरते हैं तो आपको कोई शुल्‍क नहीं जमा करना होगा, लेकिन आईटीआर भरने के लिए आखिरी तारीख के अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें क्योंकि आईटीआर देर से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है।

ITR फाइल करते समय न करें ये गलतियां

अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी सही हो। जैसे आपना नाम, पता, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि।

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आपको अपनी सैलरी, ब्याज से इनकम, कैपिटल गेन के साथ आय के सभी सोर्सेज से मिलने वाली इनकम की जानकारी के लिए आपको अपने आईटीआर में देनी चाहिए। आपको बता दें कि सभी आय सोर्सेज की रिपोर्ट नहीं करने से जुर्माना लग सकता है।

इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट्स, एफडी या और अन्य जगहों से अर्जित ब्याज की सही-सही जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है।

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इसी के साथ आपको अपनी आय सोर्सेज और अपनी आय के प्रकार के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म को चुनना चाहिए। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80जी के तहत एलिजिबल टैक्स बेनिफिट्स का दावा करने के लिए सभी निवेशों, खर्चों और कटौतियों की सही घोषणा करें।

इसके अलावा आपको अपने नियोक्ता या डिडक्‍टर की ओर से जारी किए गए फॉर्म 16/16 ए से टीडीएस के डिटेल्स को आईटीआर को दिखाना न भूलें।

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जब भी आप आईटीआर भरें तो आप अपने पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें। जैसे पैन और आधार कार्ड बैंक स्टेंटमेंट, फॉर्म 16, निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी के भुगतान का बिल, होम लोन किस्त भुगतान के बिल पेमेंट, ब्याज सर्टिफिकेट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो आपको बाद में परेशानी भुगतनी पड़ेगी।

अपने आईटीआर में स्टेटमेंट को फॉर्म 26 एएस के साथ क्रॉस-चेक करना न भूलें। इसमें आपके टीडीएस, टैक्स भुगतान और अन्य इनकम टैक्स संबंधी जानकारियों की डिटेल्स होती है।

आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करने के बाद, आपको इसे आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग आदि के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तय समय के भीतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक अपने साइन के साथ एक फिजिकल कॉपी भेजकर वेरीफाई करना जरूरी होता है।

आपको बता दें कि अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आईटीआर फाइलिंग अमान्य हो जाती है। वेरिफिकेशन के लिए आपको निवेश, आय, और टैक्स कटौतियों से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है।