ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-7 की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे योग्य टैक्सपेयर अपना रिटर्न डिजिटल रूप से फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "टैक्सपेयर ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-7 की एक्सेल यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है।"
यह कदम 8 जुलाई को ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 की एक्सेल यूटिलिटी जारी होने के कुछ समय बाद उठाया गया है, जिससे योग्य टैक्सपेयर अपना रिटर्न डिजिटल रूप से फाइल कर सकते हैं।
ITR-7 किसे फाइल करना चाहिए?
ITR-7 उन खास एंटिटी के लिए है जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजन के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यह इन पर लागू होता है
- पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें सेक्शन 139(4B) के तहत रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अगर एक्ट के तहत मिलने वाली छूट का दावा करने से पहले उनकी कुल इनकम बेसिक टैक्स छूट लिमिट से ज्यादा है।
- सेक्शन 139(4C) के तहत आने वाले खास इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत छूट का दावा करते हैं।
- सेक्शन 35(1) के तहत आने वाले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिन्हें सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
ITR 2026 फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 और ITR-5 फॉर्म मौजूद करा दिए हैं, लेकिन इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तय तारीखें इस प्रकार हैं- व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई, बिना ऑडिट वाले बिजनेस मामलों के लिए 31 अगस्त, और ऑडिट की जरूरत वाले बिजनेस मामलों के लिए 31 अक्टूबर। जिन बिजनेस को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या खास घरेलू ट्रांजैक्शन) की जरूरत होती है, उनके लिए डेडलाइन 30 नवंबर, 2026 है।
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