ITR Filing 2025-26: असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वेतनभोगी लोग इसमें काफी उत्साह दिखा रहे हैं। ऑनलाइन फाइलिंग ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी तरीके से अपने रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। लेकिन टैक्सपेयर्स अभी भी अपने ITR में कुछ गलतियां कर सकते हैं। इसलिए, हम उन सबसे आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं, गलत फॉर्म यूज करने से लेकर, पूरी आय का खुलासा न करने और गलत जानकारी भरने तक जिन्हें आपको अपने दस्तावेज जमा करने से पहले जरूर चेक कर लेना चाहिए।
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आईटीआर फाइल करने की डेट
FY26 (AY27) के लिए, ITR फाइल करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है जबकि ITR फॉर्म 3 और 4 का उपयोग करने वालों के लिए यह 31 अगस्त 2026 है।
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आपको कौन सा ITR फॉर्म चुनना चाहिए?
- ITR-1 फॉर्म- वेतनभोगी व्यक्ति के लिए, जिसके पास एक घर की संपत्ति और आय के अन्य स्रोत हों।
- ITR-2 फॉर्म- ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए, जिसकी कोई व्यावसायिक आय न हो।
- ITR-3 फॉर्म- ऐसे व्यक्ति या HUF के लिए, जिसकी आय किसी व्यवसाय या पेशे से होती हो।
- ITR-4 फॉर्म- ऐसे करदाताओं के लिए, जिनकी व्यावसायिक या पेशेवर आय अनुमानित आय (presumptive income) के आधार पर हो।
किन आम गलतियों से बचना चाहिए?
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) को आसानी से और समय पर प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए सही ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। असल में, गलत फॉर्म से रिटर्न फाइल करने पर डिपार्टमेंट से सुधार का नोटिस आ सकता है।
- ITR फाइल करना लेकिन उसे वेरिफाई न करना, इनकम टैक्स रिटर्न समय पर जमा न करने जैसा ही है। इनकम टैक्स रिटर्न को सफलतापूर्वक ई-फ़ाइल करने के बाद, आपको 30 दिनों के अंदर नेट बैंकिंग, आधार कार्ड, या अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पर EVC प्रोसेस के जरिए अपना ITR ई-वेरिफाई करना होगा।
- असेसमेंट ईयर और नाम, पता, ईमेल, PAN नंबर, फोन नंबर, जन्म की तारीख जैसी निजी जानकारी भरते समय डिटेल्स को दोबारा जरूर जांच लें। गलत असेसमेंट ईयर से डबल टैक्सेशन हो सकता है, और गलत निजी जानकारी से आपके रिफंड प्रोसेस पर असर पड़ सकता है क्योंकि इसे एक गलती के तौर पर फ्लैग किया जाएगा। सही फॉर्मेट भी जांच लें, जैसे कि तारीख DD/MM/YYYY के रूप में होनी चाहिए।
- अपना ITR फाइल करते समय गलत टैक्स रिजीम चुनने से बेवजह कटौती हो सकती है। ITR फाइल करते समय आपको सावधान रहना चाहिए और अपने लिए सही इनकम टैक्स रिजीम चुनना चाहिए।
- अपनी बचत खाते से लेकर सैलरी, किराए या प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, कैपिटल गेन्स, शॉर्ट-टर्म गेन और दूसरे सभी इनकम स्रोतों का खुलासा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम टैक्स-मुक्त है या नहीं; आपको इसका ज़िक्र करना होगा और फिर अपने ITR में छूट का दावा करना होगा। ऐसा न करने पर आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है और कभी-कभी ITD की ओर से जुर्माना भी लग सकता है।
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