Income Tax Rules 2026: सरकार ने 'आयकर नियम, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। इस नए नियम के तहत, मकान किराया भत्ता (HRA) पर मिलने वाली आयकर छूट-जिसका लाभ केवल वेतनभोगी करदाता ही उठा सकते हैं-में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह 'आयकर नियमों के मसौदे, 2026' के अनुरूप ही बनी हुई है। नए आयकर नियमों (2026) के अंतर्गत, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु को उन नए शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जो HRA पर मिलने वाली उच्च आयकर छूट के लिए पात्र हैं। इससे पहले, केवल मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई ही HRA पर मिलने वाली उच्च आयकर छूट के लिए पात्र थे।
ये टैक्स नियम, 2026, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ये नियम लागू होंगे। इसलिए, जब आप 31 जुलाई 2027 को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करेंगे, तो ये नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा, इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत, आपको फॉर्म 124 में मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताना होगा।
रूल 279 HRA क्या है?
HRA टैक्स छूट इन तीनों में से जो सबसे कम हो, वह होती है।
- HRA की असल रकम जो मिली हो,
- किसी सैलरी पाने वाले व्यक्ति द्वारा रहने की जगह के लिए दिए गए असल किराए की रकम, जिसमें से सैलरी का दसवां हिस्सा घटा दिया गया हो
- सैलरी की रकम का 50% या 40%
सैलरी का प्रतिशत
- मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु- 50%
- कोई अन्य स्थान- 40%
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