इस साल टैक्सपेयर्स समय पर इनकम टैक्स रिफंड न मिलने से परेशान हैं। कई लोगों को अभी तक उनका रिफंड नहीं मिला है, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने एक अहम जानकारी दी है, जो टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर लेकर आई है।

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इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टैक्सपेयर्स लाउंज के उद्घाटन के दौरान CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि बचे सभी वैध रिफंड कब तक जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने रिफंड में देरी की असली वजह भी साफ की।

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कब आएगा आपका इनकम टैक्स रिफंड?

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, CBDT चेयरमैन ने कहा कि जिन रिफंड्स की अभी प्रोसेसिंग बाकी है, उनकी जांच आखिरी चरण में है। उन्होंने बताया लो-वैल्यू रिफंड लगातार जारी किए जा रहे हैं। हाई-वैल्यू और सिस्टम द्वारा फ्लैग किए गए रिफंड्स की जांच चल रही है। अग्रवाल ने कहा कि "हम उम्मीद करते हैं कि बाकी वैध रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।" यह बयान उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो कई हफ्तों से रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

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रिफंड में देरी क्यों हो रही है?

1. हाई-वैल्यू क्लेम की अतिरिक्त जांच

CBDT ने पाया है कि जिन रिफंड्स की रकम ज्यादा है, उन्हें बैकग्राउंड में ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। इसलिए इन मामलों में प्रोसेसिंग धीरे हो रही है।

2. सिस्टम द्वारा फ्लैग किए गए मामलों की जांच

कई ITR में संदिग्ध डिडक्शन मिले हैं। ऐसे सभी मामलों को सिस्टम ने रोककर मैन्युअल जांच में भेज दिया है।

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3. गलत या जरूरत से ज्यादा डिडक्शन क्लेम

कई टैक्सपेयर्स ने ऐसे डिडक्शन क्लेम किए हैं, जो या तो गलत हैं या उनकी सीमा से ज्यादा हैं। इसलिए इनमें समय लग रहा है।

4. रिवाइज्ड रिटर्न की जरूरत

CBDT ने कई लोगों को ईमेल भेजकर कहा है कि अगर ITR में कोई गलती हो, तो वे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें। इससे भी प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है।

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रिफंड में देरी की आम वजहें

1 लाख रुपए से ज्यादा रिफंड पर अतिरिक्त जांच

विदेशी आय या कई सोर्स से इनकम होने पर मैन्युअल रिव्यू

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर समय बढ़ना

ITR वेरिफाई न करना

26AS/AIS और ITR में mismatch

नियोक्ता या बैंक की इनकम रिपोर्ट में अंतर

टैक्सपेयर्स के लिए क्या जरूरी?

अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ITR की वेरिफिकेशन स्थिति चेक करें। 26AS, AIS और ITR के आंकड़े मिलान करें किसी mismatch के लिए मिले नोटिस का जल्द जवाब दें। CBDT ने साफ कर दिया है कि सभी वैध रिफंड जल्द जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।