Income tax refund: अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है और ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेटस "प्रक्रिया में है" (Under Processing) ही दिखा रहा है, जबकि काफी समय बीत चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC), बेंगलुरु से संपर्क करना सबसे सही तरीका है। CPC पूरे देश के ITR की प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने का कार्य संभालता है।

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CPC से संपर्क करें

CPC से मदद लेने के लिए आप उनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले अपना PAN नंबर और संबंधित असेसमेंट ईयर का डिटेल तैयार रखें। इससे अधिकारी आपकी शिकायत को सही तरीके से समझकर जल्दी कार्रवाई कर पाएंगे।

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ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के तरीके

Grievance टैब का इस्तेमाल: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और ऊपर दिखाई देने वाले 'Grievances' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद 'Submit Grievance' पर क्लिक करके विभाग के रूप में 'CPC-ITR' चुनें। शिकायत के प्रकार में 'Refund related' चुनकर अपनी समस्या विस्तार से लिखें।

e-Nivaran सिस्टम: यह आयकर विभाग की ऑनलाइन प्रणाली है, जो शिकायतों की निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा करती है। शिकायत दर्ज करते समय पिछली पत्राचार या रिफंड से जुड़ी जानकारी देना जरूरी है। इससे अधिकारियों को मामले की सही समझ मिलेगी और रिफंड जल्दी जारी हो सकेगा।

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विशेषज्ञों की सलाह

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि लंबित रिफंड के मामले में सही माध्यम अपनाना बहुत जरूरी है। अनौपचारिक या गैर-मान्य तरीकों से रिफंड निकालने की कोशिश न करें। सही प्रक्रिया से शिकायत दर्ज करने पर आपका रिफंड जल्दी मिल सकता है।

अगर आपका रिफंड लंबित है, तो CPC से संपर्क करें और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करें। यह तरीका सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज है। समय पर सही दस्तावेज और जानकारी देने से लंबित ITR रिफंड की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है।