नई दिल्ली: सुकुन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) बेटियों के लिए बहुत अच्छी बचत योजना है। बेटियों की पढ़ाई और विवाह के लिए पैसे जुटाने में काफी मददगार है। यह स्कीम केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत चलार्इ जा रही है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आज ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके 21 साल के होने पर इसकी रकम मैच्योर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप चाहें तो डाकघर में खुले एसएसवाई खाते को बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं।
अगर आप सुकन्या समृद्धि खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहते है तो काफी आसान एवं सरल प्रक्रिया है। माना कि एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने की स्थिति में पता बदलने की वजह से बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, गैस कनेक्शन आदि के पते में बदलाव बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन आज हम आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि इसके ट्रांसफर की प्रक्रिया पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) जैसी ही है।
कोई भी व्यक्ति सुकन्या समृद्धि अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या अन्य किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। सुकन्या अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है और उसके लिए किन दस्तावेज की जरूरत होती है इस बारें में बता दें। सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खोल सकते हैं। सुकन्या अकाउंट की सबसे खास बात ये है कि इसे आप आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपने इस अकाउंट को कहीं भी खुलवाया हो फिर वो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक, इसमें हमेशा अकाउंट को ट्रांसफर कराने का विकल्प रहता है।
पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर
पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरे बैंक के ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर
बैंक के ब्रांच से दूसरे बैंक अकाउंट में सुकन्या खाते का ट्रांसफर
एक बैंक ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में अकाउंट का ट्रांसफर
इस बात से अवगत करा दें लड़की का निवास स्थान बदलने की स्थिति में अकाउंट का ट्रांसफर कराया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि पता बदलने के लिए नए निवास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। नए पते के अपडेट कराने के लिए नए निवास स्थान का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। अगर किसी बच्ची की उम्र 10 साल से कम है तो अकाउंट के संचालन की जिम्मेदारी उसके अभिभावह के पास होती है।
ऐसे में अकाउंट को ट्रांसफर करने की स्थिति में अभिभावक को पते के लिए जरूरी दस्तावेज देना होगा। 10 साल की उम्र पार करने के बाद भी अगर लड़की ने अकाउंट के संचालन की जिम्मेदारी खुद नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में अभिभावक ही अकाउंट ट्रांसफर के समय लगने वाली हर बात के लिए जिम्मेदार होगा।18 साल की उम्र पूरी होने के बाद अकाउंट संचालन की जिम्मेदारी लडकी को मिल जाती है। ऐसे में अकाउंट ट्रांसफर कराने का अधिकार भी लड़की के पास आ जाएगा।
- खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है।
- सुकन्या अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है।
- शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है।
- खाता ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है।
- इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है।
- अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है।
- खाताधारक की मौत हो जाने पर मृत्यु प्रमाणपत्र दिखाकर सुकन्या खाता बंद कराया जा सकता है।
- इसके बाद खाते में जमा रकम बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जाती है।
- SSY खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं जिसे बैंक स्वीकार करता हो।
- इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है।
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