E Taxi Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में ई-टैक्सी सेल्फ-ड्राइविंग योजना शुरू की थी, जिसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई-टैक्सी सेल्फ-ड्राइविंग योजना के तहत पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर एक्स-शोरुम की कीमत की 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही लाभार्थियों को कम से कम 5 सालों तक अनुबंधित रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी और इसे आपसी सहमती से 2 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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क्या है ई-टैक्सी योजना?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में 'ई-टैक्सी सेल्फ-ड्राइविंग योजना' शुरू की थी। यह सरकार की 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना' के अंतर्गत एक स्वरोजगार उप-योजना है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार गतिविधियां शुरू करने में सहायता देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद पर सब्सिडी देती है। बेरोजगार युवा सब्सिडी वाली कीमत पर ई-टैक्सी खरीद सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के विभागीय अधिकारियों के लिए उसे चला सकते हैं।

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ई-टैक्सी योजना के फायदे

  • इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी।
  • गाड़ी की बाकी 50% कीमत के लिए लोन लिया जा सकता है।
  • हिमाचल सरकार अपने विभाग के अधिकारियों के लिए खरीदी गई टैक्सी को किराए पर लेगी।
  • टैक्सी ड्राइवर को सरकार की तरफ से हर महीने वेतन दिया जाएगा।
  • शुरुआत में 4 साल का एग्रीमेंट होगा, जिसे बाद में 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

ई-टैक्सी योजना के लिए एलिजिबिलिटी

  • हिमाचल के स्थायी निवासी इसके लिए पात्र हैं।
  • उम्र 23 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
  • सिर्फ बेरोजगार युवा ही इसके लिए पात्र हैं।
  • अगर गाड़ी चलाने का अनुभव 7 साल का है, तो आवेदक का 12वीं पास होना जरूरी है।
  • अगर गाड़ी चलाने का अनुभव 10 साल का है, तो आवेदक का 10वीं पास होना जरूरी है।

ई-टैक्सी योजना में कैसे करें अप्लाई?

  • लाभार्थी बेरोजगार युवा, हिमाचल प्रदेश सरकार की 'ई-टैक्सी सेल्फ-ड्राइविंग योजना' के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आधिकारिक पोर्टल पर मौजूद है।
  • वेबसाइट पर जाएं और "पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें" (Click Here to Register) पर क्लिक करें।
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पता भरें, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क 20 रुपये है।
  • शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन फॉर्म जमा करें, और भविष्य के संदर्भ के लिए भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।
  • लाभार्थी बेरोजगार युवा के अंतिम चयन के बाद, विभाग सब्सिडी की राशि सीधे कार डीलर को जारी कर देगा।