नई दिल्ली: ईपीएफओ ने ईपीएफ खाताधारकों एवं पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई सुविधा शुरुआत की है। ईपीएफओ लगातार अपने खाताधारकों को बेहतर सर्विस देने के लिए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में ईपीएफओ ने ऐलान किया है कि पीपीओ और यूएएन नंबर अब सरकार के ई-लॉकर सर्विस डिजिलॉकर में भी उपलब्ध होंगे। इस सुविधा के शुरू होने से आप कभी भी और कहीं भी इसकी जरूरत पड़ने पर डिजिलॉकर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। EPF : जानिए बिना दस्तावेज के PF से कितना निकाल सकते हैं पैसा ये भी पढ़ें
जानकारी दें आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अहम दस्तावेज है। यह आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का पता लगाने में मदद करता है। इसी तरह जो रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की जरूरत होती है। मालूम हो कि यह 12 अंकों का एक नंबर होता है। पीपीओ नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
इस बात से आप बखूबी अवगत होंगे कि डिजिलॉकर स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंटरनेट आधारित इस सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन रख सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ईपीएफओ के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पीपीओ और यूएएन कार्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध हैं। इसकी मदद से पेंशनर और पीएफ मेंबर अपने दस्तावेज डाउनलोड करके समय से इनके फायदों का लाभ उठा सकते हैं।
यूएएन का मतलब है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। सभी पीएफ खाताधारकों के लिए यूएएन नंबर दिया गया है ताकि वह अपनी पीएफ के खातों से जुड़ी कोई जानकारी आसानी से कहीं भी और कभी ले सकें। इस नंबर के जरिए अब ऑनलाइन पीएफ निकासी, ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर, अपना केवाईसी अपडेट करना, यूएएन कार्ड, पीएफ पासबुक तथा और कई सारे ऑनलाइन काम यूएएन के माध्यम से कर सकते हैं। नौकरीपेशा के लिए यूएएन नंबर काफी अहम है। इसके जरिए ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट की डीटेल्स पता की जा सकती है। अगर आपको अपना यूएएन नहीं पता है तो ईपीएफओ की वेबसाइट से इसे पता कर सकते हैं।
एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों को एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जिसकी मदद से वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं। इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) कहा जाता है। किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से पीपीओ नंबर को जारी किया जाता है। वहीं रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ कर्मचारी को एक लेटर जारी करता है, जिसमें पीपीओ की डिटेल्स होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना पीपीओ नंबर खो देता है वो अपने बैंक अकाउंट की मदद से दूबारा आसानी से प्राप्त कर सकता है।
- सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट https://digilocker.gov.in/ पर जाएं।
- साइन इन पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।
- मोबाइल/आधार/यूजरनेम दर्ज करें, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, यह ओटीपी 10 मिनट के लिए वैध रहेगा। इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें।
- पहले क्रिएट किए गए 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन दर्ज करें। सब्मिट पर क्लिक करें,
- एक बार अपने अकाउंट में लॉग-इन हो जाने पर, 'इश्यूड डॉक्यूमेंट' पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया वेबपेज खुल जाएगा, गेट मोर इंश्यूड डॉक्यूमेंट' पर क्लिक करें।
- सेंट्रल गवर्नमेंट' टैब के अंदर 'इम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन' पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर नया वेबपेज खुल जाएगा, यहां यूएएन पर क्लिक करें।
- यूएएन नंबर दर्ज करके 'गेट डॉक्यूमेंट' पर क्लिक करें।
- ईपीएफओ के डेटाबेस से डेटा उपलब्ध हो जाएगा और जारी किए गए डॉक्यूमेंट सेक्शन में सेव हो जाएगा। अब आप पीडीएफ फॉर्म में आप यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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