Epfo Auto Claim Settlement News: EPFO स्‍कीम से कर्मचारियों को न सिर्फ अपने पैसों पर एफडी से ज्‍यादा ब्‍याज मिलता है, बल्कि इस पर सरकार की ओर से सुरक्षा की पूरी गारंटी भी रहती है।

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इसके सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई फायदे हैं, EPFO ने हाल ही में फिर से एक राहत भरी खबर दी है जिससे छह करोड़ से अधिक लोगों के कंधों पर रखा हुआ बोझ भी कम हो गया है।

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अब मिलेगी ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ के सदस्यों को शिक्षा, शादी और हाउसिंग एडवांस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

लेबर मिनिस्ट्री के एक बयान में कहा कि ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68के (शिक्षा और विवाह) और 68बी (मकान के लिए एडवांस) के तहत सभी दावों को ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत लाया गया है।

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पहले इसमें 10 दिन का समय लगता था लेकिन अब यह काम तीन से चार दिन में हो जाएगा। ऐसे में क्लेम करने के तीन से चार दिन में उनके अकाउंट में पैसा आसानी से आ भी जाएगा। इस तरह के क्लेम अब बिना मानव हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम ऑटोमैटिकली प्रोसेस कर देगा।

आपको बता दें कि पहले भी इस फैसलिटी को शुरू किया गया था। कोरोना काल में अप्रैल साल 2020 में इसे शुरू किया गया था।

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बीमारी से जुड़े एडवांस के सेटलमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को इलाज के समय पैसे की आवश्कता होने पर भटकना न पड़े और क्लेम पर उन्हें जल्दी ही पैसे मिल जाएं।

लाखों ईपीएफओ सदस्यों को फायदा देने की उम्मीद से ईपीएफओ ने एक और निर्णय लिया है।ईपीएफओ ने बीमारी से जुड़े एडवांस की सीमा दोगुना कर 1,00,000 रुपये कर दिया है।

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आपको बता दें कि पहले यह को पहले के 50,000 रुपये थी। ईपीएफओ ने बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया है।

इनमें से 2.84 करोड़ दावे ईपीएफ खाते से पैसा निकालने को लेकर थे। ईपीएफओ ने बयान में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया।

इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक (2.84 करोड़) अग्रिम दावे (बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए) थे।

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इसी साल के दौरान पैसे निकालने को लेकर निपटाए गए दावों में से लगभग 89.52 लाख दावों का सेटलमेंट ऑटो फैसिलिटी के जरिए किया गया।

जानिए क्या है ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस

यह ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस पूरी तरह आईटी कंट्रोल है। आमतौर में ऐसे एडवांसेज के लिए दावा निपटान में लगने वाला समय 10 दिन का रहता था जो अब सीधे घटकर तीन-चार दिन रह गया है।

आपको बता दें कि जिन (क्लेम) दावों का प्रणाली से सत्यापन नहीं हो पाता है, उन्हें वापस या अस्वीकार नहीं किया जाता है। उन्हें दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

घर, विवाह और शिक्षा आदि उद्देश्यों के लिए तकनीकी आधारित स्वत: दावों के निपटान की फैसिलिटी सीधे तौर पर कई सदस्यों को कम समय में कोष का लाभ उठाने में मदद करेगी।

इस फैसिलिटी को 6 मई, 2024 को पूरे देश में लागू किया गया और तब से ईपीएफओ ने त्वरित सेवा प्रदान करने वाली इस पहल के तहत 45.95 करोड़ रुपये के 13,011 मामलों को मंजूरी दी है।

ईपीएफओ के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिलेगा।

आपको बता दें कि हर कर्मचारी को EDLI योजना के तहत बीमा का लाभ दिया जाता है। पीएफ खाते पर 7 लाख रुपये का टर्म इंश्‍योरेंस किया जाता है।