EPFO Claim Rejection: अगर आप ईपीएफ (EPF) का पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आपकी क्लेम रिक्वेस्ट बार-बार रिजेक्ट हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। जब आपको वजह पता चल जाए, तो उस गलती को सुधारकर आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं।

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इन गलतियों की वजह से ईपीएफ क्लेम होता है रिजेक्ट (EPFO Claim Rejection Reasons)

गलत जानकारी देना

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अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर, नाम, जन्मतिथि जैसी कोई भी जानकारी गलत भर दी है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

जॉब की जानकारी

अगर आपकी नौकरी की अवधि और EPFO के रिकॉर्ड में फर्क है, तो आपका क्लेम ऑटोमैटिकली रिजेक्ट हो सकता है।

ज्यादा रकम का क्लेम करना

EPF अकाउंट में जितना पैसा है, अगर आप उससे ज्यादा रकम निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।

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एलिजिबल न होना

अगर आप उस रकम को निकालने के योग्य नहीं हैं या पैसा निकालने की वजह EPFO के नियमों के अनुसार मान्य नहीं है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

सिस्‍टम में टेक्निकल प्रॉब्लम

कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद, सिस्टम में कोई तकनीकी गलती हो जाती है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए क्लेम करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से भरें और नियमों को अच्छे से समझें।

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EPF क्लेम रिजेक्शन की वजह कैसे जानें?

EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाएं।

फिर 'Member e-Sewa' पोर्टल पर जाकर अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

Track Claim Status पर क्लिक करें।

लॉगिन के बाद मेन्यू में 'Track Claim Status' ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लेम किस वजह से रिजेक्ट हुआ है।

इस तरह भी कर सकते हैं चेक

आप अपने HR या एम्प्लॉयर से भी संपर्क कर सकते हैं। वे EPFO से जुड़ी जानकारी देने में मदद कर सकते और हैंजरूरत पड़ने पर आप सीधे EPFO ऑफिस जाकर भी जानकारी ले सकते हैं।