नई दिल्ली: देश में पिछले दो माह से लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन अब एक जून से लॉकडाउन को कुछ हद तक अनलॉक कर दिया गया है। जिसके बीच सरकार ने कई तरह की ढील भी दे दी है। इन दिनों सरकार ने आम जनता को कई चीजों में राहत दे दी है, जिससे लोगों में राहत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार कई घोषणाएं भी की है जिससे वित्तीय भार कम हो सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो या फिर आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम अथवा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, इन सबके द्वारा सरकार लोगों की कई तरह से मदद कर रही है।
सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया था और लोगों से घरों में ही रहने और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलने के लिए कहा गया था। इस दौरान सरकार ने टैक्स, पैन आधार लिंकिंग जैसे कुछ कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। इतना ही नहीं सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कई वित्तीय डेडलाइंस जो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, उनके लिए आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। ऐसे में 30 जून तक ऐसे ही कुछ अधूरे काम को पूरा करने की आखिरी डेट है। अगर आपने भी इनमें से कोई का पूरा नहीं किया है तो इस डेडलाइन से पहले ही निपटा लें।
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को 30 जून है। इससे पहले लिंकिंग की तारीख 31 मार्च तक ही थी जिसके लॉकडाउन के चलते 30 जून तक कर दिया गया। ऐसे में अगर आपने अबतक लिंकिंग नहीं की है तो 30 जून से पहले इस काम को पूरा कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन वैलिड नहीं रहेगा।
केंद्र ने लॉकडाउन के चलते टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया था। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी 30 जून है। अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है, तो उसको फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज्ड आईटीआर भी 30 जून तक दाखिल किया जा सकता है। इन आईटीआर को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जो अब आगे बढ़ गई है।
इसके साथ ही एम्पलॉयर को फॉर्म 16 जारी करने के लिए भी यह डेडालइन बढ़ाकर 30 जून की गई है। आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।
अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो फिर यह कार्य 30 जून तक कर सकते हैं। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनाल्टी का प्रावधान हैं, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है। हर साल इन स्मॉल सेविंग स्कीम पर एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है वर्ना पेनाल्टी लगती है। इसके अलावा आपका अकाउंट डिएक्टीवेट भी किया जा सकता है।
अगर आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले पांच सालों के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर ये भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे। डाक विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला था। केंद्र ने 55 से 60 साल के ऐसे लोग जो कि फरवरी से अप्रैल के बीच में रिटायर हुए उन्हें सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करने के लिए राहत दी थी। सरकार ने निवेश की डेडलाइन को 30 जून कर दिया था। हाल ही में रिटायर हो चुके वरिष्ठ नागरिक 30 जून 2020 तक सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे। पोस्ट विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की थी।
लॉकडाउन में लोगों के बाहर निकलने पर लगी पाबंदी के चलते सरकार ने निवेशकों को राहत देते तय किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15G/15H 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे। ऐसे में वे लोग जो अपनी आय से कर की शून्य कटौती चाहते हैं इन फॉर्म को जुलाई 2020 के पहले सप्ताह तक जमा कर सकते हैं।
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