Aadhaar-PAN linking Deadline: पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। इसलिए पूरे भारत में टैक्सपेयर्स को तेजी से काम करना होगा। 1 जनवरी, 2026 तक जो भी पैन आधार से लिंक नहीं होगा, वह इनऑपरेटिव हो जाएगा।
अगर आपको अपना आधार 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले मिला है, तो आपको इसे 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे आप जरूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और टैक्स फाइलिंग नहीं कर पाएंगे।
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
- आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक अकाउंट के कामकाज और बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लग जाएगी।
- म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकते हैं।
- पर्सनल लोन, होम लोन या कम इंटरेस्ट वाले लोन के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है।
- इसके अलावा, अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो ज्यादा TDS रेट लग सकते हैं।
डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी
जो टैक्सपेयर्स डेडलाइन मिस करते हैं, उन्हें अपना PAN फिर से एक्टिवेट करने और लिंकिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए इनकम टैक्स ई-पे सुविधा के जरिए 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप यह डेडलाइन मिस करते हैं, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे इनकम-टैक्स फाइलिंग, रिफंड, बैंक सेवाओं और अन्य फाइनेंशियल कामों में रुकावट आ सकती है।
ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लिंक आधार चुनें।
- अपना पैन और आधार नंबर डालें।
- अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर भेजे गए OTP का इस्तेमाल करके डिटेल्स वेरिफाई करें।
- अगर डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, तो ई-पे टैक्स के जरिए 1,000 रुपये का पेमेंट करें, फिर वैलिडेशन के लिए डिटेल्स दोबारा डालें।
लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
आप पोर्टल पर अपना लिंकिंग स्टेटस कन्फर्म कर सकते हैं-
- आधार पहले से लिंक है।
- लिंकिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग है।
- आधार लिंक नहीं है।
डेडलाइन करीब आ रही है, इसलिए टैक्सपेयर्स से रिक्वेस्ट है कि वे गलत जानकारी को ठीक करें और पेनल्टी और फाइनेंशियल दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत PAN को आधार से लिंक करें।
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