आपको बता दें क‍ि बीमा नियामक इरडा ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। इरडा ने यात्रा बीमा बेचने वाली जनरल और स्वास्थ्य इंश्योरेंस कंपनियों को इस बाबत निर्देश जारी किया है।

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बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि घरेलू यात्रा बीमा पर कंपनियां जोखिम की शुरुआत या टिकट कराने के बाद से अधिकतम 90 दिन का भुगतान प्रीमियम ही ले सकती हैं। इसी तरह, विदेश यात्रा के लिए बीमा किसी भी समय के रूप में खरीदा जा सकता है, इसके लिए कंपनियां अपनी तरफ से कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकती हैं।

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बीमा नियमों में किए गए सभी परिवर्तनों को एजेंसी या पोर्टल के जरिये कराए गए समूह यात्रा बीमा या व्यक्तिगत यात्रा बीमा पर लागू होंगे। इरडा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पोर्टल या एजेंट के जरिये बेचे जाने वाले बीमा उत्पादों पर भी मूल बीमा कंपनी का नाम लिखा जाना जरूरी है।

तो वहीं इरडा के अनुसार, बीमा करने वाली कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि वह बीमा प्रदान करने वाले व्यक्ति को सभी विकल्प उपलब्ध कराए। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीमा कराने वाला व्यक्ति उसे खरीदे या नहीं। इसके अलावा बीमा उत्पाद खरीदे जाने के समय ही बीमा कंपनी का नाम, प्रीमियम की राशि और बीमा का कुल खर्च स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इस पर लगने वाले टैक्स को भी अलग से दर्शाना जरूरी होगा।

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इसके अलावा इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनियों को इस बात को सुनिश्चित करना है कि किसी भी पोर्टल या एप के जरिये यात्रा बीमा को जरूरी नहीं बनाया जाए।) यानी ग्राहक को प्री-सेलेक्ट या डिफाल्ट ऑप्शन के जरिये पूर्ववर्ती यात्रा बीमा उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है। एप्स या पोर्टल पर ग्राहक के भुगतान से पहले इस बात का भी विकल्प दिया जाना चाहिए कि ग्राहक बिना बीमा खरीदे भी यात्रा से जुड़ी अन्य सुविधाओं का भुगतान संभव हो।

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तो वहीं इरडा ने प्री-एक्जिस्टिंग (पहले से मौजूद) बीमारियों के नियमों में भी बदलाव किया है। ऐसी बीमारियों या चोटों को शामिल किया गया है, जिनके इलाज बीमा उत्पाद खरीदने जाने के 48 महीने के भीतर किसी भी फिजीशियन से कराया गया हो। यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा और कोई भी कंपनी 1 नवंबर 2020 के बाद से पुराने नियमों के आधार पर बीमा उत्पाद की बिक्री या प्रचार नहीं कर सकेगी।