अगर आपने भी लोन लेकर कार खरीदी है तो यह खबर आपके लिए काम की है। अगर अचानक से आपने कार लोन को किसी और बैंक से कम ब्‍याज दर पर कार लोन के ऑफर की वजह से इसे बंद कराने के बारे में सोच र‍हें हैं तो हम आपको बता दें कुछ महत्‍वपूर्ण प्रक्रिया । ज‍िससे आपकों एक बैंक से दूसरें बैंक में जाना आसान होगा।

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इन महत्‍वपूर्ण बातों पर ध्‍यान दें

1. आपके कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लोन देने वाले बैंक का नाम लिखा होता है।

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2. आप लोन देने वाले बैंक में संपर्क कर लोन बंद करने का आवेदन पत्र भरें।
3. बैंक से सभी पोस्ट डेटेड चेक वापस ले लें।
4. बैंक को कर्ज की रकम वापस करने के बाद उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र एनओसी देने के लिए कहें।

5. एनओसी कार का पंजीकरण करने वाले आरटीओ के नाम से जारी किया जाता है।

6. यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वाहन का ऑर‍िज‍िनल आरसी, बीमा सर्ट‍िफ‍िकेट, टैक्‍स सर्ट‍िफ‍िकेट और प्रदूषण प्रमाण पत्र मौजूद है।

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7. बैंक से आप फॉर्म 35 लें और उसमें हाईपोथिकेशन रद्द करने की जांच करें। वास्‍तव में जब तक आप पर कार लोन चलता है, आपकी कार बैंक के पास गिरवी रखी होती है।

8. फॉर्म 35 आपके और बैंक के बीच लोन का एग्रीमेंट रद्द होने का सबूत है।
9. कार से दौबारा रजिस्‍ट्रेशन के ल‍िए आपको आरटीओ जाना होगा। ध्‍यान रखें कि आपके पास रज‍िस्‍ट्रेशन सर्टिफ‍िकेट फॉर्म 35 की दो कॉपी, कार के बीमा दस्‍तावेज और प्रदूषण पत्र, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ मौजूद हो।

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10. आरसी अपडेट होने के बाद इसकी एक कॉपी लेकर बीमा कंपनी में भेजना अन‍िवार्य है। इसके बाद बीमा कंपनी इंश्‍योरेंस के दस्‍तावेज आपके नाम से अपडेट कर देगी।