पैन कार्ड के आवेदन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने पिता का नाम की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस बारे में शुक्रवार को प्रस्ताव पेश किया है। इस बारे में तैयार ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर पैन के आवेदक की मां एकल माता-पिता की कैटेगरी में आती है तो उसे सिर्फ मां का नाम आवेदन में भरना पर्याप्त होगा।
अभी पैन बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म में पिता के नाम का उल्लेख करना जरूरी है। पैन के लिए फॉर्म 49ए और फॉर्म 49एए का इस्तेमाल होता है। हालांकि, आवेदक को यह विकल्प दिया गया है कि वह पैन कार्ड पर प्रिंट होने के लिए माता या पिता का नाम दे सकता है।
17 सितंबर तक राय मांगी गयी
हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है, "ऐसे मामलों में जिसमें मां सिंगल पेरेंट है, पैन के आवेदन फॉर्म में बदलाव का प्रस्ताव है। वहीं कोशिश यह है कि पैन के आवेदन फॉर्म में पिता के नाम का उल्लेख अनिवार्य नहीं हो। बोर्ड ने इस प्रस्ताव के बारे में 17 सितंबर तक राय मांगी है।
टैक्स विभाग आवेदक को पैन जारी करने के तौर-तरीके तय करने का अधिकार भी प्रिसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर-जनरल इनकम टैक्स को देने पर विचार कर रहा है। अभी पैन नंबर में 10 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर शामिल होते हैं। पैन कार्ड को लेमिनेटेड फॉर्म में जारी किया जाता है। नए मसौदे में किसी एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख या इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाली संस्थाओं के लिए भी पैन के लिए आवेदन करने की टाइमलाइन तय करने का प्रस्ताव है।
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