इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर यूनिक आइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर आधार ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए ई-वेरिफिकेशन की आसान प्रक्रिया को बताया है। यूआईडीएआई ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया है कि 12 अंकों के आधार नंबर का उपयोग करते हुए आप आईटीआर फाइल के ई-सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 16.65 करोड़ लोगों ने आधार से अपने पैन कार्ड का सत्यापन करा लिया है। अब ये लोग आधार ओटीपी के माध्यम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी तुरंत ही वेरिफाई कर सकते हैं।
आधार का उपयोग करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन की आसान प्रक्रिया पढ़ें यहां पर-
1-सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइल की वेबसाइट पर जाना होगा।
2- इसके बाद वेबसाइट के बाएं तरफ दिए गए मेन्यू में से आपको आधार लिंक पर क्लिक करना होगा।
3-यहां पर अब आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम और पता आधार कार्ड में दिए अनुसार भरना होगा।
4-लिंक आधार पर क्लिक करें। आपका आधार, पैन से लिंक हो जाएगा सत्यापन के बाद।
5-अब, इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना आईटीआर अपलोड करें।
6-'मैं अपने रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार ओटीपी जनरेट करना चाहता हूं' पर क्लिक करें।
7-इस पर क्लिक करने के बाद आधार से रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा, जो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए वैद्य होगा।
8-ओटीपी को इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
9-ऐसा करने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा 'रिटर्न सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है' अब आपको एकनॉलेजमेंट को डाउनलोड करना होगा।
10- यह एकनॉलेजमेंट आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। इस तरह से आपके ई-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती है।
More Articles
- ITR पोर्टल स्लो है? 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले ऐसे करें फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: पोर्टल पर आ रही है दिक्कत? अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स
- ITR Deadline बढ़ेगी? Taxpayers को मिलेगी राहत या बढ़ेगी टेंशन, जानें क्या है अपडेट
- ITR डेडलाइन 31 जुलाई: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानें आपके लिए कौन सा है सही
- ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी