बिहार के पत्रकारों के कल्‍याण और सम्‍मान हेतु बिहार पत्रकार पेंशन योजना बनाई गई। यह योजना सरकार के अधीन काम करने वाले पत्रकारों के लिए बनाई गई थी। योजना का प्रारंभ पूर्व मुख्‍यमंत्री जीतन राम मांझी सरकार के कार्यकाल में किया गया था। जिसमें वर्तमान मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ सुधार व्‍यवस्‍था लागू करते हुए इसे पत्रकार सम्‍मान योजना का नाम दिया गया। तो चलिए जानते हैं इस योजना के नियम और शर्तों के बारे में। आपको यह भी बताएंगे कि यह योजना किस तरह से लाभ प्रदान करती है।

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पत्रकार पेंशन योजना का उद्देश्‍य

मीडिया कर्मियों के भविष्‍य का ख्‍याल रखते हुए इस योजना का शुभारंळा किया गया था। आपको बता दें कि यह योजना पहले हरियाणा में शुरु की गई थी। इस योजना का उद्देश्‍य था कि समाज में पत्रकारों के कार्य को सराहना सम्‍मान राशि के साथ प्रदान की जाए। ताकि भविष्‍य में पत्रकारों के लिए लोगों की नजर में सम्‍मान और इज्‍जत की भावना पैदा हो।

योजना को प्राप्‍त करने की पात्रता

आपको बता दें कि इस योजना का प्राप्‍त करने के लिए आपको इसके योग्‍य होना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिहार में कम से कम 20 वर्ष का पत्रकारिता में अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक सेवानिवृत्‍त पत्रकार को इस योजना के लिए योग्‍य माना जाएगा।

पत्रकार पेंशन योजना से मिलने वाला लाभ

इस योजना के तहत पेंशन के रुप में लाभार्थी को हर महीने 5,000 रुपए की धनराशि उपलब्‍ध कराई जाती है। यह योजना केवल बिहार के पत्रकारों के लिए है। योजना के तहत अन्‍य कई सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा वेब न्‍यूज पोर्टल में काम करने वाले पत्रकारों के लिए एक अलग नीति है। इस योजना से संबंधित दिशा निर्देश अभी जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत 5 से 20 सालों से काम कर रहे पत्रकारों को पात्र बनाया जाएगा।

योजना की खास बात

इस योजना के तहत 20 साल का कार्य पूरा करने वाले मीडियाकर्मियों को हर महीने 5000 हजार रुपए दिए जाएंगे। जिन पत्रकारों की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और जिनके पास 20 साल का कार्य अनुभव है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना में सुधार लाने के दिए गए हैं निर्देश

आपको बता दें कि वर्तमान मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का नाम बदलने के साथ-साथ मौजूदा पेंशन नियमों में आवश्‍यक बदलाव और संशोधन करने के लिए योग्‍य सेवानिवृत्‍त पत्रकारों के लाभ के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिए हैं।