आयकर विभाग ने नए साल के उपलक्ष्य में यानी 1 जनवरी 2018, सोमवार को ऑनलाइन टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने के लिए नई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है। अब टोल फ्री नंबर 180001030025 और +918046122000 पर जानकारी ली जा सकती है। अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर किसी प्रकार जानकारी चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर ई-फाइल पोर्टल पर आयकर भरने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए है। साथ ही टैक्स को लेकर कोई भी सवाल है आप इन नंबर पर पता कर सकते हैं। आयकर विभाग का टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी से टैक्स की बचत कर सकते हैं।
जितना हो सके उतना धारा 80 सी का आप उपयोग करें, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक टैक्स में छूट मिल सकता है। इस धारा का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए इन विकल्पों में निवेश करें-
1-पब्लिक प्रोविडेंट फंड
2-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
3-नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
4-इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
5-5 साल के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करना
6-2 बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करना
अगर आपकी वार्षिक इनकम एक लाख रुपए से कम है तो धारा 80 सी के अलावा और भी विकल्प हैं। धारा 80 डी 15,000 रुपए का मेडिकल इंशुरेंस खुद के लिए, पति या पत्नी और अश्रितों बच्चों के लिए कटेगा और 20,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस अपने 65 वर्ष से ज्यादा के माता-पिता के लिए। नोटिफाईड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश के लिए धारा 80 सीसीएफ के तहत 1 लाख के साथ 20,000 रुपए की कटौती। तो वहीं आप धारा 80 जी के तहत स्पेसिफाइड फंड्स और चैरटेबल संस्थाओं में डोनेशन दे सकते हैं।
अगर आप अपने घर का किराया खुद दे रहे हैं और आपको कंपनी से कोई एचआरए नहीं मिल रहा है तो आइए जानते हैं कि कैसे आप धारा 80 जीजी के तहत लाभ उठा सकते हैं।
- कुल आय का 25 प्रतिशत या,
- प्रति माह 2,000 रुपए या,
- किराए के अतिरिक्त कुल आय का 10 प्रतिशत से अधिक का भुगतान
- यदि आप अपने पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के साथ रहते हैं और जिस घर में आप रहते हैं वो आपका है और वहां से आप अपने ऑफिस का सारा काम करते हैं तो आपके वेतन में से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- अगर एचआरए आपके वेतन का हिस्सा करते हैं, तो नीचे दिए गए तीन में आपको न्यूनतम छूट मिलेगी।
- वर्तमान एचआरए जो आपको अपने मालिक से मिलेगा
- घर का वर्तमान किराया जो आप भरेंगे, इसमें 10 प्रतिशत वेतन में कटौती
- 50 प्रतिशत की कटौती आपके वेतन में से मेट्रो शहर के लिए और 40 प्रतिशत वेन की कटौती गैर-मेट्रो शहरों के लिए।
अपने होम लोन का सही तरीके से इस्तेमाल करें जिससे आप और टैक्स बचा सकें। आपके लोन का मुख्य मूलधन 80 सी के तहत आता है, जिसमें 1,00,000 की कटौती है। यही नहीं धारा 24 के अंतर्गत ब्याज में 1,50,000 की कटौती अलग से होती है।
ट्रैवल लीव अलाउंसेस को अपनी छुटि्टयों के लिए इस्तेमाल करें, जो आपको चार साल में दो बार मिलेगा। अगर आपने इन चार सालों में इनका लाभ नहीं उठाया है तो अब आप एक छुट्टी तो ले ही सकते हैं। इसके साथ आप अगले तीन साल का लाभ उठा सकते हैं।
बॉस से मिलने वाला बोनस पूरी तरह से कर योग्य है। इसलिए आप अपने बॉस से अनुरोध करें कि अगर टैक्स रेट कम कर दिए जाएं अभी या आने वाले साल में, साथ ही यह भी देख लें कि आप अपना बोनस अगले साल के लिए बढ़ा सकते हैं या नहीं। अपने टैक्स से संबंधित सारी जानकारी अपने बॉस को अच्छे से दें जिससे बोनस देते समय उस पर कोई टैक्स ना लगे।
अपनी सैलरी को फिर से नया रुप देना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी इस बात की इजाजत दे और आपके एचआरए के साथ आपके अच्छे संबंध हों, तो आपकी सैलरी की कुछ चीजों पर टैक्स कम हो सकता है। लन्च अलाउन्सेस की बजाय फूड कूपन लें इससे आपका 60,000 रुपए तक टैक्स की छूट मिलती है। मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और यूनिफॉर्म अलाउंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस को सैलरी में ही रहने दें और इनका सही बिल दिखाएं ताकि इन पर टैक्स की छूट मिल सके।
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