केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधि में जमा राशि पर 1 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक 7.8 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2017 से लागू होगी। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है और 23 अक्टूबर 2017 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जो संचित निधि की व्यवस्था है, उसको जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) कहा जाता है। इसमें केवल सरकारी कर्मचारियों का योगदान होता है, सरकार का कोई योगदान नहीं रहता है। अब सरकार ने इस योजना से जुड़ी ब्याज दरों का एलान किया है।
सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित योजनाओं के लिये ब्याज दर 7.8% पर बरकरार रखा है। यह लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के लिये जुलाई-सितंबर तिमाही में दिये गये 7.8% ब्याज के अनुरूप है।
आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिये जीपीएफ और अन्य इसी प्रकार के कोष पर एक अक्तूबर से 31 दिसंबर 2017 के लिये ब्याज दर 7.8% रखने की घोषणा की है। यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और रक्षा बलों की भविष्य निधि पर लागू होगी।
पिछले महीने सरकार ने लोक भविष्य निधि पर अक्तूबर-दिसंबर के लिये ब्याज दर 7.8% पर बरकरार रखा था। यह लघु बचत योजना पर देय ब्याज दर के बराबर है।
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