देश में 5 करोड़ से अधिक पीएफ धारकों (प्रॉविडेंट फंड) और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें पीएफ से निकासी और पेंशन संबंधी कामकाज के लिए पीएफ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। इन सभी काम को ऑनलाइन किया जा चुका है।

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हर साल एक करोड़ आवेदन

मौजूदा समय में प्रॉविडेंट फंड ऑफिस (EPFO) को प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ आवेदन पीएफ (EPF) विड्रॉवल सेटेलमेंट के लिए मिलती है और इस काम को मैनुअली किया जाता है। इसके चलते पीएफ धारकों और पेंशनभोगियों को क्लेम मिलने का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

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पीएफ खाते को ऑनलाइन जोड़ने का काम जारी

प्रॉविडेंट फंड ऑफिस के मुताबिक, विभाग के सभी फील्ड ऑफिस को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है।

कुछ ही घंटों में मिल जाएगा पीएफ का पैसा

ईपीएफओ की कोशिश है कि वह सभी तरह के क्लेम को आवेदन प्राप्त होने के कुछ ही घंटों में पूरा कर दे। मिसाल के तौर पर विभाग की कोशिश है कि पीएफ से निकासी की आवेदन मिलने के 3 घंटे के अंदर वह फैसला ले सके। मौजूदा समय में ईपीएफओ नियम के मुताबिक आवेदन मिलने के 20 दिनों के अंदर विभाग को क्लेम सेटेलमेंट करना होता है।

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इसके लिए आपको यूएएन की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी केवाइसी डिटेल पूरी करनी होगी। केवाईसी डिटेल के वैरिफाई हो जाने के बाद आप ऑनलाइन ही पीएफ क्लेम करने के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं।