भारत सरकार ने आधार को कई अहम डाक्यूमेंट्स से लिंक करने का आदेश दे दिया है। जिसके अंतर्गत आधार को पैन, आधार को बैंक से, आधार को मोबाइल से और आधार को वोटर आईडी आदि से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पर इन डॉक्यूमेंट्स को लिंक कराने के लिए महत्वपूर्ण तारीख भी तय की गई है अगर आप इन तारीखों से पहले अपने दस्तावेजों को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो 4 जरुरी तारीख कौन सी हैं जिन्हें आपको भूलना नहीं चाहिए।
अगर आपका खाता देश के किसी बैंक में में हैं तो आपको इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको खाता बंद हो सकता है। इस काम के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है। तो वक्त से पहले अगर आप यह काम करवा लेते हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा।
पैन से आधार लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरुर लिंक करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ किया है कि जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा। प्रोसेस न होने का मतलब है कि आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ समझा जाएगा।
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो भी मुसीबत हो सकती है। ऐसा न होने पर आपका मोबाइल नंबर बंद हो सकता है, और इसके लिए आखिरी तारीख 6 फरवरी है। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों ने अपने ग्राहकों को मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए फोन करना भी शुरु कर दिया है।
31 दिसबंर तक सब्सिडी वाला राशन, मनरेगा, पेंशन और मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो आधार को इनसे लिंक करवा लें। ताकि आप इन योजनाओं का लाभ आगे भी ले पाएं।
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