सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो बता दें कि ऐसा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2018 है। अगर आपने इस तारीख तक लिंक नहीं करवाया तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा।

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फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया कदम

सरकार ने मोबाइल नंबर में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश जारी किया था कि वो एक साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा वर्तमान और आगे आने वाले मोबाइल टेलिफोन यूजर्स की पहचान बताने के लिए योजना बनाए। 

TRAI को दिए निर्देश

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय एनजीओ लेकनीति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और ट्राई को निर्देश दिए जाएं कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और सभी डीटेल्स उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि कोई भी मोबाइल सिम बिना वेरिफिकेशन के नहीं दिया जाएगा।

SC ने पूछा वैरिफिकेशन का तारीका

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने के लिए वेरिफिकेशन का क्या तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दौरान मुख्य न्यायाधीश खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड धारकों की पहचान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये न हो तो इसे धोखाधड़ी से पैसे निकालने के कान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

पैन के लिए आधार जरूरी

इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए लगातार तारीखें आगे बढ़ाई जा रही हैं। आयकर विभाग ऐसे लोगों के पैन रिजेक्ट कर रहा है जिनके पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इसलिए आप भी जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए। ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो।