कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब तो लोगों को मिल चुका है पर अभी भी तमाम लोग EPF के 6 बड़े सवालों से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि बाहुबली की मौत की तरह इनके जवाब को छुपा कर रखा गया है बल्कि लोगों को EPF से जुड़े 6 सवालों के संतोषजनक जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। अगर आप भी EPF बैलेंस और और ईपीएफ विड्रॉल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो हम आपको इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। यहां हम आपको EPF से जुडे कुछ जरूरी सवालों के जवाब देंगे जो EPF को लेकर आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा।
ये सवाल हर नौकरीपेशा व्यक्ति को परेशान करता है। बड़ा सवाल ये है कि नौकरी बदलने के बाद पैसा कैसे निकालें, बैंलेस कैसे पता करें या फिर ईपीएफ निकालने के लिए कौन से फॉर्म के जरिए आवेदन करें। आज के वक्त में पीएफ का पैसा निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं है हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है वहीं अगर आप नौकरी बदलने पर दूसरी कंपनी में पीएफ ट्रांसफर करवा लें तो यह भी सुविधाजनक हो जाएगा।
पर्सनल फिंनास की प्रक्रियाएं अब पहले जैसी थकाऊ नहीं है इसलिए पीएफ ट्रांसफर करवाने और पीएफ का पैसा निकालने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होती है।
पीएफ अकाउंट को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं। मसलन नौकरी छोड़ने के बाद क्या पुरानी कंपनी आपको खुद फोन करके पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने का ऑफर देगी या फिर इसके लिए आपको खुद चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने 3 साल से अधिक समय तक अपनी पिछली कंपनी से पीएफ का पैसा नहीं निकाला है तो इसकी रकम निकालने के लिए क्या उपाय किया जाएगा।
इसे ऐसे समझें, अगर आप तीन साल के बाद अपना पीएफ निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी ही आपसे कहेगी और आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है उसके बारे में भी बताएगी। इसके बाद एफिडेविट को पीएफ फॉर्म के साथ जमा कर दीजिए कुछ दिनों में रकम आपके खाते में आ जाएगी।
अब ये सवाल भी उठता है कि पीएफ से अगर तीन साल बाद पैसा निकाला जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा ? तो इस सवाल को ऐसे समझें कि अगर आपके पीएफ खाते में 1 लाख रुपए जमा हैं और आपको 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है, तो 10 साल में ये रकम 2.26 लाख रुपए हो जाती है मतलब दो गुने से भी ज्यादा। लेकिन ये ब्याज तब तक ही मिलता है जब तक आप संबंधित कंपनी में नौकरी कर रहे हों। नौकरी छोड़ने के बाद आपको 3 साल तक पीएफ पर ब्याज मिलता है इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
इसके अलावा एक अन्य सवाल है कि क्या नौकरी छोड़ते ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं ? इसका जवाब है नहीं। नौकरी छोड़ने के बाद आपको 2 महीने का समय देना पड़ता है। इस दो महीने में पीएफ के खाते में कोई राशि जमा नहीं होती है। इसके बाद आप फॉर्म-19 जमा करके अपनी रकम निकाल सकते हैं। बेरोजगार होने की दशा में भी आपको दो महीने के वक्त देना पड़ेगा जिसके बाद ही आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
एक बड़ा सवाल आजकल लोगों को परेशान कर रहा है कि क्या पीएफ की राशि पर टीडीएस कटता है ? पीएफ की राशि पर टीडीएस तब कटता है जब आपके पीएफ अकाउंट को पांच साल से कम समय हुआ हो और उसमें 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा हों, इस स्थिति में ईपीएफओ कुल जमा राशि पर 10 फीसदी टीडीएस काटता है। वहीं अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कमाई राशि से किसी तरह की कटौती हो तो आप पीएफ खाते के 5 साल पूरा होने का इंतजार करिए और इसके बाद करमुक्त राशि निकाल लीजिए।
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