दो पहिया वाहन बीमा पॉलिसी आपके दो पहिया वाहन द्वारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को किसी भी देयता या क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है। दो पहिया वाहनों में स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि शामिल हैं। दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, चोरी आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के चलते एक टू व्हीलर बीमा पॉलिसी आपके वाहन को नुकसान की लागत को बचाती है और कवर करती है।

Advertisement

दोपहिया वाहन बीमा मालिकों को किसी भी घटना की स्थिति में एक महत्वपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए और बीमाकृत दोपहिया को प्रभावित करने वाले नुकसान को बचाने के लिए होता है।

Advertisement

केवल देयता का बीमा

देयता केवल बीमा बीमाधारक वाहन द्वारा तीसरी पार्टी के लिए होने वाले नुकसान के मामले में बीमा कवरेज प्रदान करता है। सभी दो पहिया वाहनों के लिए भारत में इस प्रकार का बीमा होना आवश्यक है।

व्यापक बीमा

व्यापक दो पहिया बीमा तीसरे पक्ष की देयता के लिए कवरेज प्रदान करता है और साथ ही बीमाकृत टू-व्हीलर और वाहन चला रहे व्‍यक्ति के लिए संरक्षण भी प्रदान करता है। मालिक और सवार के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के साथ-साथ होने वाले नुकसान पर भी कवरेज प्रदान करता है।

क्षतिग्रस्‍त कवर

क्षतिग्रस्‍त कवर व्‍यापक टू-व्‍हीलर पॉलिसी के अंतर्गत इन परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है:-

 

  • प्राकृतिक आपदा 
  • बाढ़ 
  • आग
  • बिजली का गिरना 
  • चक्रवात 
  • तूफान और 
  • सुनामी
  •  

    इन परिस्थितियों में अगर आपका दो पहिया वाहन क्षतिग्रस्‍त होता है तो आपको इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर प्रदान किया जाता है।

     

    मानव निर्मित आपदाएं

    मानव निर्मित आपदाएं कई प्रकार से हो सकती हैं जैसे कि:-

     

    • चोरी 
    • दंगा 
    • आक्रामक कार्य 
    • दुर्भावना पूर्ण कार्य 
    • विलुप्‍त क्षति
    •