वेतनभोगी वर्ग के लिए जहां पर 31 मई फॉर्म 16 को भरने की लास्ट डेट थी और जिन्हें 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है अब वह 15 जून तक फॉर्म 16 को भर सकते हैं। फायनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म 16 को भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे मामलों में, जहां कोई टीडीएस कटौती नहीं हुई है, नियोक्ता को फॉर्म 16 जारी नहीं करनी पड़ती है। प्रपत्र की सूची में नियोक्ता द्वारा हर महीने टीडीएस का विवरण दिया जाता है जिसे सरकार को सौंपा जाता है।
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आयकर के नियमों में बदलाव किए गए हैं और नाई तारीख हर साल के लिए मान्य होगी। इस हिसाब से आपकी कंपनी को आपके पिछले साल की टैक्स कटौती की जानकारी देने का वक्त मिल गया है।
आयकर अधिनियम की धारा 203 के अनुसार, नियोक्ता को अनिवार्य रूप से कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की आवश्यकता है, जो पिछले वर्ष में वेतन आय पर कटौती की कुल टीडीएस का ब्योरा करता है। फॉर्म 16 एक स्टेटमेंट होता है जिसे कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को साल पूरा होने पर जारी करती है। इसमें संपूर्ण इंप्लाई की पूरी आय, टैक्स के रुप में हुए डिडक्शन, अलाउंस और 80 सी और अन्य धाराओं के तहत दाखिल किए गए प्रमाण का संपूर्ण विवरण होता है।
प्रपत्र 16 जिसमें दो भाग शामिल हैं, भाग ए और भाग बी कर्मचारी को वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि और उस पर स्रोत (टीडीएस) में कटौती कर का सार है। अगर कंपनी अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 नहीं जारी करती है तो आयकर कानून के दंड u/s272A (2)(g) के तहत कंपनी को भुगतान करना होगा।
अगर कंपनी अपने इंप्लाई को समय से पहले फॉर्म 16 नहीं उपलब्ध कराती है तो कंपनी को हर दिन का 100 रुपये पेनाल्टी के रुप में देना होगा जब तक इंप्लाई को फॉर्म नहीं मिल जाता है तब तक। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड कुल कर कटौती राशि से अधिक नहीं होगा
साथ ही अगर कंपनी यानी की इंप्लायर से फॉर्म 16 देते समय कोई गलती हो जाती है या समय पर फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो कर्मचारी फॉर्म 16 से संबंधित अधिकारी को सूचित कर सकता है। जो कि तब आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा या उसके खिलाफ पेनाल्टी के चार्जेस लगायेगा।
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