भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल तक सभी बैंकों के सारे शहर की शाखाओं को खुले रहने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ने पत्र संख्या आरबीआई /2016-2017/ 256 के जरिए 24 मार्च 2017 को ये सूचना जारी की है। जिसमें मुख्य महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार के दस्तखत वाली अधिसूचना हैं।
जिसमें देश के सभी बैंकों को शनिवार, रविवार और पहली अप्रैल तक पड़ने वाली सभी छुट्टियों वाले दिन भी बैंकों की शाखाओं को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। इनमें सरकारी और प्राइवेट सभी बैंक शामिल हैं।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद सभी बैंकों के प्रधान और सर्किल दफ्तरों ने रिजर्व बैंक के आदेश का पालन करते हुए अपनी शाखाओं को इस दौरान खुला रखने की हिदायत दे दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी आदेश दिए हैं कि इस दौरान बैंकों की वे ही शाखाएं खोली जाएंगी जो कि सरकारी कारोबार करती हैं। दरअसल प्रत्येक बैंक की हर शहर में कुछ चुनिंदा शाखा ही सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत होती हैं। जो सरकारी राजस्व को चालान के माध्यम से कम्पनी या व्यापारिक प्रतिष्ठान या कोई व्यक्तिगत जमा कराते है।
आपको बता दें कि वित्तीय साल के अंतिम हफ्ते में सरकारी टैक्स जमा कराने में इन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो इसी का ख्याल रखते हुए रिजर्व बैंक ने ऐसा फरमान जारी किया है।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST e-Way Bill में बड़ा बदलाव: 1 अगस्त से Ship-to GSTIN अनिवार्य, कहीं आपका माल न रुक जाए!
- चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग