आयकर विभाग ने शुक्रवार को कालाधन या अघोषित संपत्ति रखने वाले लोगों को चेतावनी दी है। कालाधन या अघोषित संपत्ति जमा करने वालों को चेतावनी देते हुए विभाग ने कहा है कि, 'काला धन जमा करने वालों के लिए ये आखिरी मौका है कि वे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत 31 मार्च तक पैसा जमा करा दें।
डिपार्टमेंट ने साफ़ कर दिया है कि काला धन जमा कराने का ये आखिरी मौका है और जो लोग भी ऐसा करना चाहते हैं 31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसे जमा करा दे। जो लोग अब भी ऐसा नहीं करेंगे उन्हें 31 मार्च के बाद पछताना पड़ेगा।'
नोटबंदी की घोषणा के बाद कालेधन की खोज को लेकर व्यापक मुहिम शुरु की गई। इस मुहिम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि पकड़े जाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब आयकर विभाग ने इस बात की घोषणा की है कि पकड़े जाने वाले व्यक्ति ने अगर आय का स्रोत नहीं बताया तो उनपर 137% टैक्स और जुर्माना लगेगा।
आयकर विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक, यदि छापेमारी के दौरान यह स्वीकार किया जाता है कि बरामद रकम या सामान अघोषित आय का हिस्सा है और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह कर और जुर्माना 107.25 प्रतिशत होगा। विभाग ने कहा कि कर चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 50 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ होकर निकल सकते हैं।
विभाग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अपनी अघोषित आय को स्वीकार नहीं करता है, और यदि कर नहीं दिया गया है और वह आमदनी का स्रोत नहीं बता पाता है तो ऐसे में कर जुर्माना 137.25 प्रतिशत लगेगा।
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