24 नवंबर, 500 और 1000 रुपए के नोट के लिए ये आखिरी तारीख है। अब तक लोगों को छूट थी कि वह अस्पताल, बस, ट्रेन, पेट्रोल पंप आदि पर पुराने नोट से लेन-देन कर सकते थे लेकिन अब 24 नंवबर 2016 के बाद से ये नोट इन स्थानों पर नहीं चलेंगे। अब अगर लोगों को अपने पुराने नोट एक्सचेंज करवाने हैं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस और रिजर्व बैंक में 1000 और 500 रुपए के नोट एक्सचेंज होंगे।
- पेट्रोल पंप
- सरकारी अस्पताल
- ट्रेन-हवाई जहाज
- मेट्रो के टिकट
- दूध के बूथ
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट
- बिजली-पानी बिल
- शवदाह गृह/कब्रिस्तान
- पेंडिंग बिल/टैक्स फार्मेसी
- एलपीजी सिलेंडर
- रेलवे कैटरिंग
- स्मारकों के टिकट
- कोर्टफीस
- सहकारी स्टोर
अब जो लोग 1000 और 500 रुपए के नोट नहीं बदल सकें हैं वह 30 दिसंबर तक अपने नोट बदल सकते हैं। 24 नवंबर 2016 के बाद से सिर्फ बैंक, पोस्टऑफिस और रिजर्व बैंक में ही नोट बदले जा सकेंगे।
नोटबंदी के बाद सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए बिग बाजार से स्वाइप मशीन के जरिए 2000 रुपए कैश निकालने की सुविधा दी है।
वहीं नाबार्ड के दखल के बाद सरकार ने सहकारी बैंकों के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब 10 हजार के बजाय 20 हजार रुपए मोबाइल वॉलेट में रखे जा सकेंगे।
टोल टैक्स पर ई-पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को फुटकर की परेशानी ना हो।
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