कर भरने का समय शुरू हो चुका है और आयकर के दायरे में आने वाले सभी लोगों ने इसे भरने की शुरूआत कर दी है। हालांकि, इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है, तब तक आप अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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अगर आपका आधार कार्ड लिंक्‍ड नहीं है और आपको अपना आईटीआर वी फॉर्म भेजने की आवश्‍यकता है तो आपके यह आर्टिकल उपयोगी साबित होगा। जानिए आयकर रिटर्न फॅार्म भेजने से पहले से बातें:

  1. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग न करें: फॉर्म के लिए कभी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग न करें। आपको इंक जेट/लेज़र प्रिंटर से ही प्रिंट करना चाहिए। साथ ही इसे प्रिंट करने के लिए ब्‍लैक इंक का इस्‍तेमाल करें।
  2. प्रिंटआउट पढ़ने योग्‍य होना चाहिए: आप जो भी प्रिंटआउट लें, वह पढ़ने योग्‍य होना चाहिए अन्‍यथा उस फॉर्म को भेजने का मतलब ही नहीं रह जाएगा क्‍योंकि वो पठनीय ही नहीं होगा।
  3. वॉटरमार्क्‍स पर प्रिंट न करें: आयकर विभाग, प्रत्‍येक आईटीआर-वी को स्‍वचालित रूप से मुद्रित करता है जिस पर अनुमत वॉटरमार्क होता है। उस पर ही प्रिंट न करें।
  4. नीली इंक से हस्‍ताक्षर करें: सीपीसी को मेल किया जाने वाला दस्‍जावेज़, नीली इंक वाले पेन से साइन किया हुआ होना चाहिए। हस्‍ताक्षर की फोटोकॉपी, स्‍वीकृत नहीं की जाएगी। हस्‍ताक्षर को बारकोड के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। बार कोड और नम्‍बर, स्‍पष्‍ट प्रदर्शित होने चाहिए।
  5. A4 साइज पेपर का इस्‍तेमाल करें: प्रिंट आउट लेने के लिए A4 साइज पेपर का ही इस्‍तेमाल करें। पेज के पीछे कुछ लिखने से बचें। आईवीआर पावना पर स्‍टेपलर भी न करें।
  6. बैक-टू-बैक प्रिंट न करें: यह महत्‍वपूर्ण है कि आपको प्रिंट आउट बैक-टू-बैक नहीं लेना चाहिए और न ही ऐसे सबमिट करना चाहिए। यह मायने नहीं रखता है कि यह ओरिजनल है या रिवाइज रिटर्न है।
  7. अगर आप एक से अधिक व्‍यक्ति के लिए आईटीअार रिटर्न दाखिल करते हैं तो क्‍या करें: आप उसी लिफाफे में एक से अधिक आईटीअार-वी भेज सकते हैं। यानि आपको इसे अलग-अलग भेजने की आवश्‍यकता नहीं है।
  8. अंतिम तिथि: 2016 में अंतिम तिथि, 31 जुलाई है। समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें अन्‍यथा अंतिम क्षणों में हड़बड़ी हो सकती है।