अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रमों में इतने उलझ जाते हैं, कि आपके पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि आप अपने बैंक लोन को स्टेटमेंट चेक कर सकें। भारत में आम तौर पर लोग होम लोन लेने के चार-पांच साल तक शांतिपूर्वक ईएमआई देते रहते हैं, लेकिन जब अचानक आंख खुलती है, तो पता चलता है कि वे अभी तक ब्याज के अलावा एक या दो लाख रुपए ही दे पाये हैं।
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इस प्रकार के हैरान परेशान लोग सीधे कई अन्य बैंकों की तरफ भागते हैं, ताकि दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर करने के बाद ब्याज दर कम हो जाये और उनका लोन जल्दी पट जाये। लेकिन क्या लोन ट्रांसफर करने का यह सही समय है? कहीं ऐसा करने में आप घाटे में तो नहीं चले जायेंगे? यह हम बताने जा रहे हैं यहां।
जब आप 15 से 20 साल के लिये होम लोन लेते हैं, तब लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के कई अवसर आते हैं और दूसरे बैंकों में ब्याज दर कम देख कर ऐसा करने का आपका मन भी करता है। लेकिन लोन ट्रांसफर करते वक्त केवल ब्याज दरों को ध्यान में न रखें।
1. ब्याज दरें
ब्याज दरें गिरने के बावजूद, यदि आपका बैंक ब्याज दर कम करने से इंकार कर देता है, तो आप दूसरे बैंक में अपना लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी करें, जब आपका लोन बड़ा हो, यानी 10 लाख से ज्यादा का हो।
2. सुस्त गति से चलने वाले बैंक
अगर आपका बैंक हर काम को करने में सुस्ती दिखाता है, तो आप तुरंत अपना लोन दूसरी जगह ट्रांसफर करें। इसे समझने के लिये एक ही उदाहरण काफी है- मान लीजिये ब्याज दर 10 प्रतिशत है और आप ने 10 लाख का लोन लिया है। तो 11 से 14 हजार की ईएमआई देने के बाद आपके अकाउंट से 10,000 रुपए बतौर ब्याज कटेंगे। अचानक आरबीआई के आदेश पर ब्याज दर घट कर 9 प्रतिशत हो गई, लेकिन आपके बैंक ने सिस्टम में रेट चेंज नहीं किये, तो जब तक सिस्टम में चेंज नहीं होता है, तब तक आप हर महीने 1000 रुपए ज्यादा बैंक को देंगे।
3. टॉप-अप लोन नहीं
अगर आपका बैंक टॉप-अप लोन नहीं देता है, जिसकी अर्हता आप रखते हैं, तो आप तुरंत अपना लोन अन्य बैंक में ट्रांसफर करें।
कब लोन ट्रांसफर नहीं करें?
यदि आपके लोन का समय 5 साल या उससे कम बचा है, तो आप लोन ट्रांसफर मत करें। क्योंकि पैसा आप कम ब्याज दर पर बचायेंगे, उससे ज्यादा आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना पड़ सकता है। और ऊपर से तमाम तरह के वैरिफिकेशन के लिये दौड़-भाग अलग से करनी पड़ेगी वो अलग।
प्रोसेसिंग फीस
कई बैंक 0.5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के नाम से लेते हैं। इसके ऊपर से आपको सरकार द्वारा तय किया गया सर्विस टैक्स भी देना होता है।
क्या है विशेषज्ञ की राय
एक्सपर्ट यही कहते हैं कि बैंक लोन तभी ट्रांसफर करें, जब आपका लोन पाटने का टेन्योर 10 वर्ष से ज्यादा का हो।
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