जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने को होता है तब बहुत सारे लोग अचानक यह सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करें, कि टैक्स बच जाये। ऐसे में जिनकी प्लानिंग पहले से होती है, वो तो खुश रहते हैं, लेकिन जिन्होंने प्लान नहीं किया होता है, वे परेशान। यदि आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो आखिरी समय पर भी अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं।

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टैक्स प्लानिंग करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें जैसे कि, आपको किस में इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें। बजट के अनुसार, टैक्स सेविंग में 1.5 लाख रुपये कटौती मिलेगी।

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ध्यान रहे कि आप सारे पैसे एक ही स्कीम पर ना लगाएं क्योंकि ज्यादातर टैक्स सेविंग स्कीम कम समय के लिए होती हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हर टैक्स सेविंग स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है और उसमें जोखिम भी होते हैं।

1 . ईएलएसएस में निवेश करें

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में एक बार भुगतान किया जाता है, और आप केवाईसी के माध्यम ऑनलाइन निवेश भी कर सकते हैं। जिस भी फण्ड में आप निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लें। सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर कराएं, फिर लॉगिन करें और जिस पर आपको इन्वेस्ट करना हो उसे चूज़ करें ( इन्वेस्ट ऑनलाइन ) और फिर ऑनलाइन निवेश करें। [जानिए क्या होता है मुद्रा बैंक, जो देता है रोजगार के लिये लोन]

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2. टैक्स सेवर एफडी में निवेश करें

अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप सीधे सेविंग अकाउंट से टैक्स सेविंग डिपाजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एफ डी की रसीद आपको मेल के द्वारा भेज दी जाएगी, जो की आपके इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है। इन सब से पहले आप अपने बैंक से यह जरूर पता कर लें कि यह सुविधा है कि नहीं।

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3. टर्म पॉलिसी में निवेश करें

ऑनलाइन टर्म पोलिसीईएस कम महंगी होती हैं, उनसे जिन्हें आप एजेंट से खरीदते हैं। क्योंकि उन पॉलिसीस में एजेंट्स का कमिशन शामिल होता है। सारी जानकारी लेने के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दूसरी आवश्यक जानकारी भरें, इसके बाद प्रीमियम का भुगतान करें। इसके बाद आपको भुगतान रसीद निवेश के सबूत के रूप में मिलेगी।

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4. हेल्थ पॉलिसीस में निवेश करें

बहुत सारी इन्शुरन्स कम्पनियाँ हैं, जो ऑनलाइन हेल्थ पोलिसिस देती हैं। कोई भी 45 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अपनी हेल्थ पॉलिसी करा सकता है, क्‍योंकि इसमें बहुत कम मेडिकल चेकअप होते हैं। धारा 80 डी के तहत इस में टैक्स की 15000 रुपये तक की छूट मिलती और वरिष्ठ नागरिकों को 20,000 रुपये तक की छूट मिलती है।

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5. पीपीएफ में निवेश करें

कई सारे बैंक पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, और कुछ बैंकों में पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन भी खोले जा सकते हैं। धारा 80 सी के तहत पीपीएफ में निवेश करने से टैक्स नहीं लगता है और इस के इंट्रेस्ट या ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं है। यही नहीं हर साल निवेशक को 8.8 फीसदी ब्याज मिलता है। साथ ही आप कुछ ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं, इससे आप टैक्स की बचत कर पाएंगे।

इसके अलावा और भी कई सारे टैक्स सेविंग के विकल्प मौजूद हैं, ऊपर दिय गाये विकल्प ऑनलाइन किये जा सकते हैं जिससे आप के समय की बचत होगी।