सेबी यह दी है मंजूरी
शेयर बाजार की निगरानी कर्ता सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने इस निवेश की मंजूरी दी है। और यह नियम लागू किया है कि ऐसे ट्रस्टों की स्थापना औऱ लिस्टिंग हो सकेगी जो रियल एस्टेट में रकम लगा सकती हैं। यही नहीं इनके जरिए कोई व्यक्ति निवेश कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की सूचिबद्ध ट्रस्ट निवेश का पैसा केवल कर्मश्यल प्रोर्टी में ही लगाएंगे। जिसमें जितना रिस्क होता उससे कहीं ज्यादा मुनाफे की संभावनाएं भी रहती हैं।
न्यूनतम निवेश तय
जानकारों का मानना है कि इस शुरूआती पहल को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए शुरूआती निवेश थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। सेबी ने भी यह माना है कि मार्केट के हिसाब से नई स्कीम को देखते हुए इसमें कम से कम दो लाख या दो लाख से ज्यादा होगी।
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