बेंगलूरु। भारत में 4.5 करोड़ से ज्‍यादा इंप्‍लॉई प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) धारक हैं। ईपीएफ से धनराशि निकालने यानी क्‍लेम लेने में कम से कम 5-6 महीने लगते हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि ईपीएफ के क्‍लेम को आप ऑनलाइन कैसे ट्रैक कर सकते हैं।

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वर्तमान स्‍कीम के अंतर्गत लिखित तौर पर तो इसकी समय सीमा एक महीना है, लेकिन काम होते होते कम से कम 6 महीना लग जाता है। कई बार तो आपको ईपीएफ क्‍लेम लेने के लिये एजेंट की मदद लेनी पड़ती है।

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ईपीएफ क्‍लेम करने के लिये आपको फॉर्म 19 भरना होता है। आपकी कंपनी या एजेंट सभी के हस्‍ताक्षर होने के बावजूद क्‍या आपको लगता है कि आपकी फाइल आगे बढ़ रही है। आपका क्‍लेम प्रोसेस कितना आगे बढ़ा यह जानने के लिये आपको बार-बार पीएफ कार्यालय के चक्‍कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट के जरिये ट्रैक कर सकते हैं कि पीएफ का पैसा मिलने में कितना समय और लगेगा।

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ईपीएफओ ने यह सुविधा मुहैया करायी है अपनी वेबसाइट www.epfindia.com पर। इसमें क्‍लेम स्‍टेटस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका क्षेत्र पूछेगा फिर पीएफ अकाउंट नंबर पूछेगा। उसमें एंटर करने के बाद आपको आपका स्‍टेटस दिखाई देने लगेगा। यानी आपको पता चल जायेगा कि आपका क्‍लेम कितने दिनों के बाद मिलेगा।

आप इसमें मोबाइल एलर्ट भी सेट कर सकते हैं। इसके लिये आपको ईपीएफ फॉर्म भरते समय एक नंबर दिया जाता है। उस पर एसएमएस करके आपको समय-समय पर अलर्ट मिलते रहेंगे, जब तक आपको आपका पैसा नहीं मिल जाता।