GST compensation cess: सरकार लोकसभा में GST कंपनसेशन सेस की जगह दूसरी लेवी लाने के लिए दो बिल पेश कर सकती है। ताकि यह पक्का किया जा सके कि सेस बंद होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और दूसरी सिन गुड्स पर टैक्स वही रहे।

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सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, 2025, और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025, सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश कर सकती है। PTI के मुताबिक, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, तंबाकू पर GST कंपनसेशन सेस की जगह तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाएगा।

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नए बिल का मकसद क्या है?

'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025', पान मसाला पर लगने वाले कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा। इसका मकसद नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर सिक्योरिटी खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाना है। इन मकसदों के लिए उन मशीनों या दूसरे प्रोसेस पर सेस लगाना है जिनसे खास सामान बनाया या प्रोड्यूस किया जाता है। अभी, तंबाकू और पान मसाला पर 28 परसेंट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगता है। इसके ऊपर, अलग-अलग रेट पर कंपनसेशन सेस भी लगता है।

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अभी कितना टैक्स लगता है?

अभी तंबाकु और पान मशाला पर 28% GST लगता है। इसके ऊपर अलग-अलग रेट पर कंपनसेशन भी लगता है। 1 जुलाई 2017 को GST लागू होने के समय, GST लागू होने से राज्यों को हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए 30 जून 2022 तक 5 साल के लिए एक कम्पनसेशन सेस सिस्टम लागू किया गया था।

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कम्पनसेशन सेस की लेवी को बाद में 4 साल के लिए 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया, और इस कलेक्शन का इस्तेमाल उस लोन को चुकाने के लिए किया जा रहा है जो केंद्र ने कोविड के समय में राज्यों को GST रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए लिया था। क्योंकि वह लोन दिसंबर में कभी भी पूरी तरह से चुकाया जाएगा, इसलिए कम्पनसेशन सेस खत्म हो जाएगा।

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तंबाकू और पान मसाला पर कंपनसेशन सेस

3 सितंबर, 2025 को GST काउंसिल ने तंबाकू और पान मसाला पर तब तक कंपनसेशन सेस जारी रखने का फैसला किया था, जब तक लिए गए लोन चुका नहीं दिए जाते। दूसरे लग्जरी आइटम पर, कंपनसेशन सेस 22 सितंबर को खत्म हो गया, जब GST रेट को 5 और 18% के सिर्फ 2 स्लैब के साथ लागू किया गया।

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अल्ट्रा-लग्जरी सामान और एरेटेड ड्रिंक्स के लिए 40% का रेट तय किया गया था। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, 2025, और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 यह पक्का करेंगे कि कंपनसेशन सेस बंद होने के बाद भी तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर टैक्स का असर वैसा ही रहे।