Who will get the benefit of income tax exemption : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के दौरान आयकर में छूट को लेकर घोषणा की है। लेकिन यह जानना काफी जरूरी है कि यह फायदा किसे मिलेगा। इस घोषणा में सबसे जरूरी घोषणा है कि 7 लाख रुपये की आमदनी पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर जानना जरूरी होगा कि इसका फायदा किसे मिलेगा। आइये इस बारे में जानते हैं।
सबसे पहले एक बार साफ कर लीजिये कि आयकर छूट को लेकर जो भी घोषणा की गई है वह केवल उन्हीं के लिए हैं, जो आयकर की नई व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल करेंगे।

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जानिए डिटेल

अगर किसी की आमदनी 7 लाख रुपये है और वह नई व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी पूरी आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी। वहीं अगर वह पुरानी व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी केवल 5 लाख रुपये तक की आमदनी ही टैक्स फ्री मानी जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत ही 3 लाख रुपये की आयकर को पूरी तरह से फ्री किया गया है। लेकिन अगर मन में सवाल है कि जब 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री है तो 3 लाख रुपये की आमदनी टैक्स फ्री होने का क्या मतलब है, तो इस बात को भी समझ लीजिए। यह छूट की सीमा उस वक्त काम करेगी जब, आपकी आमदनी 7 लाख रुपये से 1 रुपये ज्यादा हो जाएगी।

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नए इनकम टैक्स स्लैब

वहीं नई टैक्स व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स के स्लैब को बदला गया है, जो इस प्रकार होंगे।

3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स
6 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स
9 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स
12 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स
इसके अलावा 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स

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