नई दिल्ली, अगस्त 29। आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ-साथ वोटर आईडी भी बेहद जरूरी दस्तावेज है। पहले इसको बनवाने के लिए गांव के प्राथमिक स्कूल में जाकर फॉर्म भरा जाता था। उसके बाद उनके नाम से वोटर आईडी बनकर आता था। मगर अब ऐसा नही है वैसे आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता है कि वोटर आईडी के लिए कैसे आवेदन किया जाता है। चलिए तो आज हम आपको बताते है कि वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे आवेदन किया जाता है। आप वोटर आईडी के लिए इलेक्शन कमिशन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

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इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट फॉर्म भरे

आपको वोटर आईडी कार्ड के आवेदन करने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर जाना होगा। वह पर आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक जानकारी और सही सही भरने होगी। फॉर्म को भरते समय एक बात याद रखें फॉर्म में कोई गलती न हो। आपको वोटर आईडी बनवाने के लिए 18 वर्ष का होना जरूरी है।

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नजदीकी सेंटर में हार्ड कॉपी जमा करें

वोटर आईडी बनवाने का आवेदन करने के बाद आपको नजदीकी सेंटर में जाकर दस्तावेज की हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने के कुछ दिनों के बाद आपके घर में आपका वोटर आईडी कार्ड पहुंचा दिया जायेगा।

बहुत सी अन्य जगहों में भी इसका यूज किया जाता है

बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग तब वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते है। जब इलेक्शन का समय आता है। मगर आपको पहले ही वोटर आईडी कार्ड बनवा कर रख लेना चाहिए क्योंकि जब इलेक्शन का समय आए तब आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इलेक्शन में उपयोग के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। इसका उपयोग बहुत सी अन्य जगहों में भी किया जात है।