UP Govt MSME Benefit : भारत की जीडीपी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) की अहमियत बहुत अधिक है। देश के निर्यात और रोजगार के मामले में भी एमएसएमई का योगदान बहुत अधिक रहता है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सकारात्मक नीति और नियम के साथ-साथ इस क्षेत्र को कई तरह के बेनेफिट देती रहती हैं। इसी कड़ी यूपी की योगी सरकार भी एमएसएमई सेक्टर को खास बेनेफिट दे रही है। आगे जानिए क्या है ये बेनेफिट।
स्टांप शुल्क में छूट
यूपी सरकार एमएसएमई सेक्टर को स्टांप शुल्क में छूट देगी। ये छूट होगी 100 फीसदी। प्राइवेट सेक्टर में 10 एकड़ या इससे अधिक जमीन पर यदि औद्योगिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स इकाइयों की स्थापना की जाए तो सरकार स्टांप शुल्क में ये छूट देगी। इस मामले में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
कहां कितनी छूट मिलेगी
बता दें कि यदि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग लगाया जाए तो इसके लिए खरीदी जाने वाली पर जमीन स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट मिलेगी। इसी तरह मध्यांचल और पश्चिमांचल में इंडस्ट्री लगाने पर 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि इस क्षेत्र में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में यह छूट कम होगी। यहां यह छूट केवल 50 फीसदी होगी।
महिला उद्यमियों को अधिक फायदा
यदि कोई महिला उद्यमी अपना उद्योग लगाती है तो उसे पूरे राज्य में हर जगह जमीन खरीदने पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। छूट का पैसा पहले बैंक में जमा कराना होगा। जैसे ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके तुरंत बाद ये पैसा कर दिया जाएगा। यानी पहले पैसा दिया जाएगा, पर बाद में वो वापस मिल जाएगा। कमर्शिययल प्रोडक्शन शुरू हो गया है, इसे डीएम या महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सुनिश्चित करेगा। छूट केवल तभी मिलेगी जब उस जिले का (जहां उद्योग लगाया गया है) डीएम या महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के आवेदन पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।
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