UP Government Scheme : गरीब बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार एक योजना चला रही है। यूपी सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रूपये की राशि दी जाती है। यूपी सरकार ने इस योजना को गरीब बेटियों की शादी कराने के उद्देश्य से शुरू की है। विधवा या तलाकशुदा महिलाएं जो पुनर्विवाह कर रही है। उन महिलाओं को भी राज्य सरकार की योजना का फायदा मिलता हैं। इस योजना के तहत 35 हजार रूपये की राशि बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। वही 10 हजार रूपए की राशि बेटी के शादी के खर्च के लिए दी जाती है और बाकी जो 6000 रूपये की राशि होती है और उसको बिजली पानी और टेंट के लिए दिया जाता है। पहले सरकार की इस सामूहिक विवाह योजना के तहत केवल 35 हजार रु की राशि दी जाती थी। अगर आप भी अब इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

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क्या है इस योजना के लिए पात्रता

अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की इस सामूहिक विवाह योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियां, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदक महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना जरूरी है।

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आवश्यक डाक्यूमेंट्स

अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर, आवेदन का पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कैसे करें आवेदन

इस योजना में हम आवेदन की बात करें, तो इस योजना में आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से होता है। इस योजना में आवेदन के लिए आपको अपर मुख्य अधिकारी खंड विकास अधिकारी से संपर्क करना होगा।