UP Government Scheme : दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। यूपी सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना है। यूपी सरकार की तरफ से इस योजना के तहत दिव्यांगों को 15 हजार रु से लेकर 35 हजार रु तक का अनुदान दिया जाता है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो फिर चलिए जानते है इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
उत्तर प्रदेश में दिवयांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के विवाह पर 15 हजार रु से लेकर 35 हजार रु तक की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। अगर पति दिव्यांग है या फिर पत्नी दिव्यांग है या पति पत्नी दोनों दिव्यांग है, तो फिर वे राज्य सरकार की इस योजना का फायदा ले सकते है। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार रु की अनुदान राशि और पत्नि के दिव्यांग होने पर 20 हजार रु की अनुदान राशि दी जाती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग है, तो फिर राज्य सरकार को दोनों को 35 हजार रु की अनुदान राशि दी जाती है।
राज्य सरकार की इस योजना में अगर हम पात्रता की बात करें, तो प्रदेश सरकार की इस योजना का फायदा लेने के लिए पति या पत्नी दिव्यांग होने जरूरी है या फिर पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग होने जरूरी हैं। इस योजना में पात्र होने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग होना जरूरी है। जिसके प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग देता है। इस योजना का फायदा लेने के लिए पत्नी की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष और पति की उम्र 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होना जरूरी है। इसके साथ ही पति और पत्नी कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता हो। तभी इस योजना का फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। जैसे विकलांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी।
इस तरह करें आवेदन
यूपी सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और जहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा। इसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र विवाह प्रमाण पर अपलोड करना होगा। आवेदन होने के बाद हार्ड कॉपी प्रिंट करवाई जाती है। जिसको आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जमा करना होगा।
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