नई दिल्ली: यूपी में नए पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में बदलाव आया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो राज्य सरकार के नए दिशानिर्देश जरूर जान लें। यूपी की योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के संबंध में नियमों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया यूपी में हाइवे या मुख्य मार्गों पर नए पेट्रोल पंप अब नहीं खोले जा सकेंगे।
हाइवे और मुख्य मार्गों पर भीड़ कम करने के लिए लिया गया फैसला
इतना ही नहीं इसके अलावा, कैबिनेट ने नए पेट्रोल पंप खोलने पर लेवी लाइसेंस फीस लेने का भी निर्णय किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का कहना है कि राज्य में हाइवे और मुख्य मार्गों पर भीड़ कम करने के लिए यह फैसला किया गया है।
3 लाख रुपये की लाइसेंस फीस
वहीं कैबिनेट के फैसले जानकारी देते हुए एमएसएमई एवं निवेश मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि अब से हाइवे यानी राजमार्ग और मुख्य मार्गों के किनारे नए पेट्रोल पंप नहीं खोले जा सकेंगे। बल्कि नए पेट्रोल पंप हाइवे और मुख्य मार्ग से 1 किमी दूर और ग्रामीण मार्गों से 600 मीटर दूर खोले जा सकेंगे। इसके लिए प्रावधान तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राज्य सरकार अब नए पेट्रोल पंप खोलने पर 3 लाख रुपये की लाइसेंस फीस भी लेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंपों का रेग्युलेशन अब लोक निर्माण विभाग (पीडव्लूडी) के तहत किया जाएगा।
आवश्यक भूखंड की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित
बता दें कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवश्यक भूखंड की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने शहरों के लिए यह 35×35 वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 20×20 वर्ग मीटर निर्धारित की है। उन्होंने यह साफ किया कि नए दिशा निर्देश केवल नए पेट्रोल पंप पर ही लागू होंगे। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि नए दिशानिर्देश से राज्य में सड़कों पर भीड़ कम कने और उन पर अतिरिक्त दबाव घटाने में मदद मिलेगी।
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