National Medical Register : नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की एक अधिसूचना के मुताबिक, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए सभी डॉक्टर को एक यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (यूआईडी) को प्राप्त करना होगा।

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इस यूनिक आईडी को एनएमसी के एथिक्स बोर्ड के द्वारा जेनरेट किया जायेगा। इस यह बिजनेस रजिस्ट्रेशन और देश में मेडिकल की प्रैक्टिस करने की योग्यता प्रदान करेगा।

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एनएमसी की नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन विनियम, 2023 के मुताबिक, भारत में सभी रजिस्टर्ड चिकित्सकों के लिए एमएमसी के एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा एक सामान्य नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) बनाए रखा जाएगा।

एनएमआर में स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा बनाए गए सभी स्टेट रजिस्टरों के रजिस्टर्ड चिकित्सकों की प्रविष्टियाँ होंगी।

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इस एनएमआर में डॉक्टरों के बारे में जानकारी जैसे मेडिकल क्वालिफिकेशन स्पेशियल्टी, पास होने का साल, यूनिवर्सिटी और जहां से योग्यता पास की गई है उस संस्था का नाम और काम करने की जगह यानी हॉस्पिटल का नाम आदि को जानकारी होगी।

इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस लाइसेंस यानी मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू करना होगा। इसको रिन्यू करने के लिए डॉक्टर को स्टेट मेडिकल काउंसिल में एक एप्लीकेशन जमा करना होगा।

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आपके लाइसेंस की वैधता के समाप्त के 3 महीने पहले आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इस अधिसूचना में आगे कहा गया है कि डॉक्टर के लाइसेंस को अपडेट करने के उद्देश्य से ईएमआरबी, एमएमसी के द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।

स्टेट मेडिकल काउंसिल के इस फैसले के प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर प्रेक्टिस करने के लिए या लाइसेंस के रिन्यू के लिए उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के फैसले के खिलाफ बिजनेस एथिक्स एंड मेडिकल रेगुलेशन बोर्ड के पास अपील भी कर सकते हैं।

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यह अपील एमएमसी के सचिव को स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास प्रस्तुत मूल आवेदन और स्टेट मेडिकल काउंसिल से पास से प्राप्त संचार की प्रति, इसके साथ ही, अस्वीकृति के आधार पर लिखित आवेदन और एक प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

इसके बाद ईएमआरबी के द्वारा अपील की जांच की जाएगी और इस पर 30 दिन के भीतर निर्णय किया जायेगा।

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अगर ईएमआरबी के द्वारा अपील की परमिशन दी जाती है, तो वह आवेदन करने वाले को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस को देने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।

स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए यह आदेश बाध्यकारी होगा। यह आदेश को जब करता है उसके प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर व्यवसायी को लाइसेंस प्रदान करेगा।

अगर ईएमआरबी के द्वारा उसकी पहली अपील खारिज कर दी जाती है, तो फिर व्यवसायी एनएमसी के साथ दूसरी अपील की भी दर्ज करा सकता है।