Aadhaar update : सरकारी एजेंसी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आधार नंबर धारको को एक नसीयत दी हैं। इस नसीयत में यूआईडीएआई की तरफ से कहा गया हैं कि ऐसे आधार धारक जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष बनवाया था और उसके बाद अपना आधार कभी अपडेट नहीं कराया हैं। उनको यूआईडीएआई ने दस्तावेजों को अपडेट करवाने का आग्रह किया हैं।
यूआईडीएआई के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों के दौरान आधार नंबर व्यक्तिगत पहचान के रूप में उभरा हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा हैं। इस सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की समस्या न हो इसलिए लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है।
यदि हम आधार के कागजातों को अपडेट रखते हैं, तो फिर सेवाओं के जुड़े हुए काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। हम मान लेते हैं यदि आपने आधार जो मोबाइल नंबर दिया हैं और वो बदल गया हैं, तो फिर आपको ओटीपी की सुविधा नहीं मिलेगी। ओटीपी जो होता हैं बैंकिंग जैसे कामों में बहुत सुरक्षा प्रदान करता हैं। इसी वजह से यदि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएं तो आपको तुरंत ही अपना आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहिए। इसी तरह यदि आप यदि अपने पुराने पाते से किसी नए पते में शिफ्ट हो गए है, तो फिर सबसे पहले आपको अपना पता आधार में अपडेट कराना होता हैं।
यूआईडीएआई के मुताबिक, कागजात अपडेट के लिए आधार नंबर धारक हैं उनको यूआईडीएआई ने दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की हैं। इसके द्वारा आधार नंबर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण और अपने पते को के प्रमाण को आधार डाटा में अपडेट कर सकता हैं। यह सुविधा आधार को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता हैं या फिर आप इसको अपने नजदीक से आधार केंद्र पर जाकर भी अपडेट करवा सकते हैं।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान